मुजफ्फरपुर : जिले के एक सौ जमीन कारोबारियों को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है. इसमें जमीन कारोबारियों से जवाब मांगा गया है, जिसमें जमीन की खरीद-फरोख्त संबंधी ब्योरा मांगा गया है. इन कारोबारियों पर समय पर टैक्स नहीं चुकाने का आरोप है. विभाग अगर इनके जवाब से संतुष्ट नहीं होता है, तो ऐसे लोगों पर तय राशि का 20 फीसदी दंड लगाया जा सकता है.
आयकर विभाग के नियम के मुताबिक अगर किसी ने 50 लाख से अधिक जमीन की खरीद-बिक्री की है, तो खरीदार को जमीन की कीमत का एक फीसदी आयकर को टैक्स देना है. बताया जाता है कि जानकारी के बाद भी कारोबारियों टैक्स की रकम नहीं जमा की. इसी को लेकर नोटिस जारी किया गया है. इधर, कानून के जानकारी को कहना है कि ये नियम साल भर पहले बनाया गया था, जिसको लेकर जागरूकता कार्यक्रम नहीं चलाया गया. इसकी जानकारी लोगों को नहीं मिल पाती है कि रजिस्ट्री ऑफिस में टीडीएस रसीद की अनिवार्यता है. अधिवक्ता अरुण कुमार शर्मा का कहना है कि इसको लेकर आयकर विभाग को जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहिये.
जमीन की खरीद-फरोख्त करनेवाले कुछ लोगों को सेक्शन 50 सी के तहत नोटिस जारी किया गया है. ऐसे लोग कर बचाने की नीयत से टीडीएस जमा नहीं किया था.
मो शादाब अहमद
संयुक्त आयकर आयुक्त, मुजफ्फरपुर