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बस परमिट को रद्द करने का आदेश

मुजफ्फरपुर: तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त डॉ केपी रामय्या के जनता दरबार में शुक्रवार को डेढ़ दर्जन लोग शिकायत लेकर पहुंचे. इसमें सबसे ज्यादा मामला भूमि विवाद से संबंधित था. प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरीJayant Chaudhary: क्या है ऑरवेलियन-1984, जिसका मंत्री जयंत चौधरी ने किया है जिक्रJustice Yashwant Varma Case: कैसे हटाए जा सकते हैं सुप्रीम […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 26, 2013 9:56 AM

मुजफ्फरपुर: तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त डॉ केपी रामय्या के जनता दरबार में शुक्रवार को डेढ़ दर्जन लोग शिकायत लेकर पहुंचे. इसमें सबसे ज्यादा मामला भूमि विवाद से संबंधित था.

सीतामढ़ी जिले के रून्नीसैदपुर निवासी विपिन कुमार चौधरी ने एक सरकारी कर्मचारी राघवेंद्र किशोर के खिलाफ शिकायत की. विपिन ने कहा कि राघवेंद्र सरकारी कर्मचारी हैं और उनके नाम से दो बसे चल रही है. दोनों को आरटीए से परमिट दिया गया है. इसके बाद आयुक्त ने आरटीए सचिव को तुरंत दोनों परमिट को रद करने का निर्देश दिया. औराई जनाढ़ के रहनेवाले स्वतंत्रता सेनानी स्व नन्नूलाल झा के पुत्र विनोद कुमार ने आयुक्त से मृत्यु के बाद मिलने वाली परिवार को पेंशन

और सुविधा से वंचित होने की शिकायत की. इसके बाद मुजफ्फरपुर डीएम अनुपम कुमार को पंद्रह दिनों के भीतर मामले का निष्पादन कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया.

कांटी के पानापुर करियात के एक महिला ने गलती से उसके पति से जमीन रजिस्ट्री करा लेने का आरोप लगाया. नवजीत कुमार राय ने वैशाली जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अनुकंपा पर नौकरी देने में आनाकानी करने की शिकायत की. उसने कहा कि वह 1989 से नौकरी के लिए डीइओ के यहां दौड़ रहा है, लेकिन आज तक उसे ज्वाइन नहीं कराया गया है. इसके बाद इसकी जांच कर त्वरित कार्रवाई के लिए आयुक्त ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक को पत्र लिखने का आदेश अपने सचिव को दिया.

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