मुजफ्फरपुर : पताही हवाई अड्डा से पीएम के सभा स्थल का निरीक्षण कर लौट रहे जिलाधिकारी व एसएसपी के निर्देश पर सुरक्षाकर्मियों ने भगवानपुर चौक पर लोडेड बंदूक के साथ घूमते गोपी रमण को हिरासत में ले लिया.
गोपी व जब्त बंदूक को सदर थाना पुलिस के हवाले किया गया. पुलिस ने गोपी रमण पर शस्त्र अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.
देवरिया थाना के सोहांसा गांव निवासी गोपी रमण सोमवार की दोपहर भगवानपुर चौक से बैरिया की ओर दोनाली बंदूक के साथ जा रहा था. इसी बीच पताही हवाई अड्डा से प्रधानमंत्री के सभा स्थल का निरीक्षण कर लाैट रहे जिलाधिकारी धर्मेन्द्र सिंह व एसएसपी रंजीत कुमार मिश्रा की नजर उसपर पड़ी. उन्होंने सुरक्षाकर्मियों को उसे हिरासत में लेने का निर्देश दिया. इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने गोपी को बंदूक के साथ हिरासत में ले लिया. गोपी के पास से लोडेड दोनाली बंदूक व पांच कारतूस बरामद किया गया है.
एसएसपी के समक्ष पेश किया लाइसेंस
गोपी को हिरासत में लेने के बाद डीएम व एसएसपी सदर थाना पर पहुंचे. गोपी व बंदूक को सुरक्षाकर्मियों ने सदर पुलिस के हवाले कर दिया. एसएसपी से पूछताछ के दौरान गोपी ने बंदूक के लाइसेंसी होने की बात बताते हुए उन्हें इसका लाइसेंस सौंपा. गोपी को बंदूक का लाइसेंस वर्ष 2007 में मिला था. जब्त बंदूक का लाइसेंस नंबर 10614 दिनांक 31 मार्च 2007 है. इसके बाद एसएसपी रंजीत कुमार मिश्रा ने सदर पुलिस को गोपी रमन पर लोडेड बंदूक लेकर घुमने के आरोप में शस्त्र अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया. सदर थाना पुलिस ने शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत गोपी रमण पर प्राथमिकी दर्ज किया.
बंदूक जमा करने के दौरान पकड़ाया
चुनाव को लेकर जिला व पुलिस प्रशासन ने सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को इसे जमा करने का निर्देश दिया था. इस निर्देश के पालन के लिए गोपी रमण देवरिया थाना पर शस्त्र जमा करने गया था. लेकिन देवरिया पुलिस ने शस्त्र को दुकान में जमा कर उसकी रसीद देने का निर्देश दिया था. देवरिया थाना पुलिस के निर्देश पर ही गोपी रमण अपनी दोनाली बंदूक को शहर के सुरेश गन हाउस में जमा करने जा ही रहा था कि वह पकड़ा गया. लेकिन वह लोडेड बंदूक के साथ शहर में घुम रहा था, इसलिए उसपर शस्त्र अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी.