जानलेवा हमला मामले में पांच लोगाें को तीन-तीन वर्ष की सजा15 वर्ष का समय लगा फैसला आने में संवाददाता, मुजफ्फरपुरगाली-गलौज मारपीट व जानलेवा हमला मामले में न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर आठ मनीष पांडेय ने दोषी पाते हुए बरुराज थाना क्षेत्र के छिपुलिया निवासी महेश राय, आलोक राय, बालेश्वर राय एवं मुक्ति नाथ राय को तीन-तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाया है. बता दें कि बरुराज थाना क्षेत्र के छिपुलिया निवासी गणेश सिंह पर वर्ष 2000 में जानलेवा हमला कर घायल कर दिया था. एसकेमसीएच में भर्ती के दौरान अहियापुर पुलिस को दिए बयान में बताया था कि छह मार्च 2000 को हम अपने घर से बांस के करची लाने निकले, जहां रास्ते में अभियुक्त महेश राय, आलोक राय, बालेश्वर राय एवं मुक्ति नाथ राय ने हथियार से लैस होकर घेर लिया. और गाली-गलौज करते हुए लात घूसों से मारपीट करने लगे. वही माेतीलाल राय ने अपने हाथ में लिए बंदूक से गोली चलाया, जो मेरे पैर में लगा और मैं वही गिर गया. हल्ला होने पर ग्रामीण व परिजन जुटे और इलाज के लिए एसकेएमसीएच ले गये.
जानलेवा हमला मामले में पांच लोगों को तीन-तीन वर्ष की सजा
जानलेवा हमला मामले में पांच लोगाें को तीन-तीन वर्ष की सजा15 वर्ष का समय लगा फैसला आने में संवाददाता, मुजफ्फरपुरगाली-गलौज मारपीट व जानलेवा हमला मामले में न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर आठ मनीष पांडेय ने दोषी पाते हुए बरुराज थाना क्षेत्र के छिपुलिया निवासी महेश राय, आलोक राय, बालेश्वर राय एवं मुक्ति नाथ राय को तीन-तीन […]
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