पति समेत तीन को आजीवन कारावास

पति समेत तीन को आजीवन कारावास- शादी के 14वें दिन ही संगीता की गला दबाकर हुई थी हत्या मुजफ्फरपुर. दहेज हत्या मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे सात पदमा कुमारी चौबे ने दोषी पाते हुए मुशहरी थाना क्षेत्र के सलहां निवासी पति रंजीत कुमार मिश्रा, उनके भाई पकंज कुमार मिश्रा एवं सास मंजू देवी को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk |

पति समेत तीन को आजीवन कारावास- शादी के 14वें दिन ही संगीता की गला दबाकर हुई थी हत्या मुजफ्फरपुर. दहेज हत्या मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे सात पदमा कुमारी चौबे ने दोषी पाते हुए मुशहरी थाना क्षेत्र के सलहां निवासी पति रंजीत कुमार मिश्रा, उनके भाई पकंज कुमार मिश्रा एवं सास मंजू देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. बता दें कि मुशहरी थाना क्षेत्र के सलहां गांव में नव विवाहिता संगीता की हत्या दहेज के कारण शादी के चौदहवें दिन गला दबाकर कर दी गई थी. हत्या की प्राथमिकी मृतक संगीता के पिता मुशहरी थाना क्षेत्र के छपरा मेघ निवासी रामानंद सिंह के बयान पर मुशहरी थाना कांड संख्या 4/2005 दर्ज की गई थी. रामानंद सिंह ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि मैं अपनी पुत्री संगीता कुमारी की शादी बड़े धूमधाम से मुशहरी थाना क्षेत्र के सलहां निवासी रंजीत कुमार मिश्रा के साथ 21 जनवरी 2005 को किया. अपने हैसियत के हिसाब से बेटी व दामाद को उपहार भी दिया. शादी के दिन से ही मेरे दामाद व ससुराल वाले दहेज में सोफा व नगदी की मांग करने लगे. किसी तरह समझा बुझाकर अपनी बच्ची को विदा किया, लेकिन शादी के 14वें दिन पांच फरवरी 2005 को मेरे पुत्री संगीता की हत्या मेरे दामाद रंजीत कुमार मिश्र, भाई पंकज कुमार मिश्रा एवं सास मंजू देवी ने मिलकर गला दबाकर मेरी पुत्री की हत्या कर दिया. इस मामले में एपीपी कृष्णदेव साह ने न्यायालय के सामने कुल 11 गवाहों को पेश किया. वही बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्याम सुंदर प्रसाद ने छह गवाहों के न्यायालय में पेश किया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

👤 By Prabhat Khabar Digital Desk

Prabhat Khabar Digital Desk

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >