बिहार में भी आमिर के खिलाफ राजद्रोह की शिकायत
मुजफ्फरपुर : सिने अभिनेता आमिर खान और उनकी पत्नी किरण राव के असहिष्णुता संबंधी बयान हो लेकर राजद्रोह सहित विभिन्न धाराओं में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की एक अदालत में आज एक शिकायत दर्ज कराई गई है. मुजफ्फरपुर स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुषमा त्रिवेदी की अदालत में स्थानीय अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा द्वारा भादवि की […]
मुजफ्फरपुर : सिने अभिनेता आमिर खान और उनकी पत्नी किरण राव के असहिष्णुता संबंधी बयान हो लेकर राजद्रोह सहित विभिन्न धाराओं में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की एक अदालत में आज एक शिकायत दर्ज कराई गई है. मुजफ्फरपुर स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुषमा त्रिवेदी की अदालत में स्थानीय अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा द्वारा भादवि की धारा 153 ए एवं बी और 124 ए के तहत आज दायर उक्त शिकायत की सुनवाई के लिए अदालत ने आगामी एक दिसंबर की तारीख निर्धारित की है. यह धाराएं धर्म, जाति, जन्म स्थान, आवास, भाषा आदि के आधारों पर विभिन्न समूहों में वैमनस्य बढाने जैसे आरोपों से संबद्ध हैं. 153 बी राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर प्रतिकूल दावे और 124 ए राजद्रोह से संबद्ध है.
आमिर खान के दिल्ली में एक समारोह में बातचीत के दौरान पिछले छह से आठ महीनों में असहिष्णुता की घटनाएं बढने पर ‘‘निराशा” व्यक्त किए जाने के बाद से वे विवादो. के घेरे में है.
आमिर ने कहा था, ‘‘ मैं और किरण मेरी पत्नी जीवन भर भारत में रहे हैं. उन्होंने पहली बार कहा कि क्या हमें देश से बाहर चले जाना चाहिए, उन्हें अपने बच्चे को लेकर चिंता है, वह इस बात को लेकर चिंतित हैं कि हमारे आस पास माहौल कैसा होगा।” उन्होंने पुरस्कार लौटाने वाले लोगों का भी समर्थन करते हुए कहा था कि पुरस्कार लौटाना कलात्मक लोगों द्वारा अपने असंतोष और निराशा को व्यक्त करने का एक तरीका है.