हाइकोर्ट ने जेजेबी की सदस्य गूंजन की नियुक्ति रद करने दिया आदेश

हाइकोर्ट ने जेजेबी की सदस्य गूंजन की नियुक्ति रद करने दिया आदेश – पूर्व जेजेबी सदस्य डॉ अर्चना अनुपम में हाइकोर्ट में दर्ज करायी थी शिकायत- जेजेबी सदस्य गुंजन कुमारी जनवरी 2015 में बनी थी जेजेबी की सदस्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर : हाइकोर्ट ने मुजफ्फरपुर जेजेबी (किशोर न्याय परिषद) की महिला सदस्य गुंजन कुमारी की नियुक्ति […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 6, 2015 1:52 AM

हाइकोर्ट ने जेजेबी की सदस्य गूंजन की नियुक्ति रद करने दिया आदेश – पूर्व जेजेबी सदस्य डॉ अर्चना अनुपम में हाइकोर्ट में दर्ज करायी थी शिकायत- जेजेबी सदस्य गुंजन कुमारी जनवरी 2015 में बनी थी जेजेबी की सदस्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर : हाइकोर्ट ने मुजफ्फरपुर जेजेबी (किशोर न्याय परिषद) की महिला सदस्य गुंजन कुमारी की नियुक्ति को रद करने का आदेश सरकार को दिया है. हाइकोर्ट के जज न्यायमूर्ति किशोर कुमार मंडल ने मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है. जिसमें बताया है कि जेजेबी के सदस्य के रूप में गुंजन कुमारी की नियुक्ति तय मापदंड के तहत नहीं की गई है. विदित हो कि जेजेबी के महिला सदस्य के रूप में गुंजन कुमारी की नियुक्ति जनवरी 2015 में की गई थी. इसके बाद जेजेबी की पूर्व सदस्य डॉ अर्चना अनुपम ने गुंजन कुमारी को जेजेबी के महिला सदस्य के रूप नियुक्ति पर सवाल खड़ा करते हुए हाइकोर्ट में शिकायत दर्ज करायी थी. जिसमें बताया था कि जेजेबी के सदस्य के लिए जो शैक्षणिक योग्यता नियमानुसार चाहिए उस पर गुंजन कुमारी खड़ी नहीं उतरती है. ऐसे में उनकी नियुक्ति रद किया जाये. इस मामले की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने यह आदेश दिया है. इस संबंध में जेजेबी की सदस्य गूंजन कुमारी ने बताया कि उनकी नियुक्ति सही है. वह हाइकोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हुए, इसको लेकर हाइकोर्ट में अपील करेंगी.

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