अपात्र परिवार का नाम सूची से हटाकर राशन कार्ड करें निरस्त : डीएम
अपात्र परिवार का नाम सूची से हटाकर राशन कार्ड करें निरस्त : डीएम -अमीराें को जारी राशन कार्ड होगा निरस्त -निर्धारित मापदंड के तहत पात्र परिवार को उपलब्ध कराये राशन कार्ड- अपात्र परिवार को राशन कार्ड जारी करने वाले पदाधिकारी के विरूद्ध होगी कार्रवाईसंवाददाता, मुजफ्फरपुर गरीबों को कम दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए […]
अपात्र परिवार का नाम सूची से हटाकर राशन कार्ड करें निरस्त : डीएम -अमीराें को जारी राशन कार्ड होगा निरस्त -निर्धारित मापदंड के तहत पात्र परिवार को उपलब्ध कराये राशन कार्ड- अपात्र परिवार को राशन कार्ड जारी करने वाले पदाधिकारी के विरूद्ध होगी कार्रवाईसंवाददाता, मुजफ्फरपुर गरीबों को कम दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (पीएचएच) के तहत नया राशन कार्ड जारी किया गया था. लेकिन इसमें कई ऐसे परिवारों का भी नाम जुड़ गया जो इस योजना के योग्य नहीं हैं. अर्थात वह अपात्र (अमीर) परिवार है. इसको लेकर विभाग के सचिव ने अपात्र परिवारों का नाम सूची से हटाते हुए उनको निर्गत राशन कार्ड को निरस्त करने का निर्देश दिया है. डीएम धर्मेंद्र सिंह ने नगर आयुक्त, सभी बीडीओ व कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत, कांटी, मोतीपुर व साहेबगंज पत्र जारी कर ऐसे मामलों की पहचान कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. इसमें कहा है कि सरकारी सेवक, आयकर दाता, सेवाकर दाता, तीन व चौपहिया वाहनों के मालिक आदि सुविधा वाले परिवारों का नाम भी राशन कार्ड में है. ऐसे में विभाग द्वारा निर्धारित मापदंड के तहत योग्य (पात्र) व्यक्ति / परिवार की पहचान कर ही राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाये. अगर कोई अपात्र परिवार का नाम राशन कार्ड में है, तो उसकी जांच कर उनका नाम सूची से हटाते हुए कार्रवाई करें. साथ ही अपात्र परिवार को राशन कार्ड जारी करने वाले पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई के लिए पत्र प्रतिवेदित करे. यह घोषणा करनी होगीयोजना का लाभ लेने वाले परिवारों को स्व घोषणा करनी होगी कि उनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में नहीं है. परिवार के किसी सदस्य का नाम कोई गैर कृषि उद्यम सरकार के अधीन निबंधित नहीं है. परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता व पेशाकर दाता नहीं है.ग्रामीण क्षेत्र में इन्हें नहीं मिलेगा कार्ड : जिनके पास तीन व चारपहिया वाहन है. तीन व चारपहिया कृषि यंत्र, सरकारी सेवक का परिवार या गृहस्थी, परिवार का कोई सदस्य दस हजार रुपये प्रति माह से अधिक कमाता हो, आयकर दाता हो, व्यवसायिक कर अदा करते हो, पक्की दीवार व छत के साथ तीन व अधिक कमरे वाले मकान आदि शामिल हैं. शहरी क्षेत्र में इन्हें नहीं मिलेगा कार्ड : तीन कमरे या उससे अधिक का कंक्रीट की छत वाला मकान का मालिक. घर में दो पहिया वाहन, फ्रीज, वॉशिंग मशीन अथवा चारपहिया वाहन व एसी हो.