रेलवे में बच्चों के आरक्षण का नियम बदला

रेलवे में बच्चों के आरक्षण का नियम बदला नये नियम 10 अप्रैल 2016 से होगा प्रभावी मांग पर मिलेगा पांच से 12 वर्ष तक बच्चों को सीट वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुररेल मंत्रालय ने बच्चों के किराया नियम में फेरबदल किया है. अब बच्चों की मिलने वाली सुविधा पर रेलवे ने अधिक पैसा वसूलने का फैसला किया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 11, 2015 11:39 PM

रेलवे में बच्चों के आरक्षण का नियम बदला नये नियम 10 अप्रैल 2016 से होगा प्रभावी मांग पर मिलेगा पांच से 12 वर्ष तक बच्चों को सीट वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुररेल मंत्रालय ने बच्चों के किराया नियम में फेरबदल किया है. अब बच्चों की मिलने वाली सुविधा पर रेलवे ने अधिक पैसा वसूलने का फैसला किया है. संशोधित प्रावधान के अनुसार, 5 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु के उन बच्चों का पूरा व्यस्क किराया लिया जायेगा, जिनके लिए आरक्षण के समय बर्थ / सीट (आरक्षण श्रेणी) की मांग की गयी है. पांच वर्ष से 12 वर्ष से कम आयु के जिन बच्चों के लिए आरक्षण के समय बर्थ / सीट की मांग नहीं की गई है, उनका लिया जाने वाला व्यस्क टिकट का आधा किराया, प्रभार की न्यूनतम दूरी की शर्त पर पहले जैसी रहेगी. इसके लिए रेलवे के आरक्षण फर्म में आवश्यक परिवर्तन किये जायेंगे, ताकि यात्री बच्चों के लिए पूरी बर्थ / सीट लेने या न लेने की जरूरत का विकल्प भर सकेंगे. अनारक्षित श्रेणी के टिकटों के लिए 5 से 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों के किराये में कोई बदलाव नहीं किया गया है. बच्चों के किराये का संशोधित नियम 10 अप्रैल 2016 से की जाने वाली यात्राओं पर लागू होगा.

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