सच्चई सामने लायेगा महिला आयोग
मुजफ्फरपुर: गुड़िया प्रकरण में अब चौथी प्राथमिकी दर्ज होगी. आइजी कमजोर वर्ग अरविंद पांडेय ने गुड़िया के बयान के आधार पर दरभंगा में भी प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है. काउंसलिंग के दौरान गुड़िया ने बाल कल्याण समिति के समक्ष खुलासा किया था कि उसके साथ दरभंगा में शारीरिक संबंध बनाया गया था. यहीं […]
मुजफ्फरपुर: गुड़िया प्रकरण में अब चौथी प्राथमिकी दर्ज होगी. आइजी कमजोर वर्ग अरविंद पांडेय ने गुड़िया के बयान के आधार पर दरभंगा में भी प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है. काउंसलिंग के दौरान गुड़िया ने बाल कल्याण समिति के समक्ष खुलासा किया था कि उसके साथ दरभंगा में शारीरिक संबंध बनाया गया था. यहीं नहीं, महावीर ने उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार भी किया था. काउंसलिग में गुड़िया ने कई सनसनीखेज खुलासे किये हैं. लेकिन बाल कल्याण समिति ने इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को नहीं दी.
उसने बताया था कि महावीर उसके लिए रोजमर्रा का घरेलू सामान भी लाता था. रिपोर्ट में एक लड़की का नाम भी सामने आया था, जो महावीर के गुड़िया के प्रति झुकाव देख विरोध करती थी. समिति ने गुड़िया से एक दर्जन से अधिक सवाल किये थे. बाल कल्याण समिति ने काउंलिंग की दो रिपोर्ट सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक को सौंपी थी. एक रिपोर्ट 30 अक्तूबर व दूसरी 14 नवंबर की है. दोनों रिपोर्ट में भी कई अंतर पाये गये हैं. रिपोर्ट में सदर अस्पताल में 31 अक्तूबर को की गयी मेडिकल जांच का हवाला देते हुए गुड़िया के गर्भवती होने की बात कही गयी थी. इधर, आइजी कमजोर वर्ग ने बताया कि गुड़िया ने पूछताछ में जो बताया है, उससे पता चला कि एक घटनास्थल दरभंगा में भी है. बाल समिति के समक्ष काउंसलिंग रिपोर्ट को आधार बनाते हुए प्राथमिकी का निर्देश दिया गया है.
जांच में जुटेगी धारा 21 : गुड़िया प्रकरण में लैंगिक अपराध अधिनियम की धारा 21 के तहत भी पुलिस कार्रवाई करेगी. इसके तहत यौन अपराध के मामले को छिपाने पर छह माह कारावास, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है. गुड़िया मामले में जांच में यह बात सामने आयी है कि बाल कल्याण समिति व सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक 15 दिन पूरे मामले को दबा कर रखे. वरीय अधिकारी से मामला छिपा कर सदर अस्पताल में उसका मेडिकल चेकअप भी कराया गया. इस पूरे प्रकरण में कई लोग लपेटे में हैं. आइजी कमजोर वर्ग ने कहा कि जांच के क्रम में सारा मामला सामने आ जायेगा. इस मामले में धारा 21 के तहत कार्रवाई होगी.
मारपीट करने वाले भाई पर होगी प्राथमिकी : नीम चौक की रहने वाली पूजा (काल्पनिक नाम) के साथ मारपीट करने वाले उसके चचेरे भाई राजेश साह पर प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. रविवार को दिये बयान में उसने बताया कि घर में हुए विवाद में राजेश ने उसे चाकू से काटने का प्रयास किया था, जिस पर वह भाग कर एनएच 28 पर पहुंच गयी. सदर पुलिस ने उसे समिति के समक्ष पेश किया था. इधर, महिला थाने पर पूछताछ में उसने चचेरे भाई पर कई गंभीर आरोप भी लगाये हैं. उसका कहना था कि स्नान करने के समय भी वह उसे देखा करता था. पुलिस ने उसके बयान की वीडियोग्राफी करायी है. नगर डीएसपी ने थानाध्यक्ष को उसके बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है.
दो बच्चियों को हटाने का निर्देश
मुजफ्फरपुर. राज्य महिला आयोग की सदस्य मंजू कुमारी ने सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक एसएन त्रिपाठी को दो नाबालिग बच्चियों को हटाने का आदेश दिया है. उन्होंने दोनों से पूछताछ के बाद यह निर्देश दिया. दोनों ने आयोग के समक्ष बयान दिया था कि रक्षा गृह से बच्चियों को बाहर भेजा जाता है.