सीडब्ल्यूसी ने एफआइआर का दिया आदेश

मुजफ्फरपुर: मीनापुर थाना क्षेत्र के मणिकपुर गंज बाजार निवासी सबीना मामले में जिला बाल कल्याण समिति (सीडब्लूसी) ने प्राथमिकी का आदेश दिया है. इसको लेकर सीडब्ल्यूसी ने एसएसपी को पत्र दिया है, जिसमें सबीना के बयान पर अलीगढ़ निवासी मो नसीर उर्फ सुवैल, पत्नी आयशा खातून का पता लगा कर उनके ऊपर प्राथमिकी की बात […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 27, 2013 12:45 PM

मुजफ्फरपुर: मीनापुर थाना क्षेत्र के मणिकपुर गंज बाजार निवासी सबीना मामले में जिला बाल कल्याण समिति (सीडब्लूसी) ने प्राथमिकी का आदेश दिया है. इसको लेकर सीडब्ल्यूसी ने एसएसपी को पत्र दिया है, जिसमें सबीना के बयान पर अलीगढ़ निवासी मो नसीर उर्फ सुवैल, पत्नी आयशा खातून का पता लगा कर उनके ऊपर प्राथमिकी की बात कही गयी है.

समिति सदस्यों ने बताया कि 21 नवंबर को सबीना को समिति के समक्ष पेश किया गया था. बच्ची ने बताया था कि वह एक माह पूर्व बच्ची के अपने घरवालों की मरजी से से काम करने के लिए अलीगढ़ के कोतवाली सिविल लाइन के पतवारी नगला निवासी मो नसीर के यहां काम करने गई थी. सबीना उनके घर में काम करती थी, लेकिन सबीना के साथ मारपीट की जाती थी. वह वहां से भाग निकली.

अलीगढ़ स्टेशन पर पहुंची, जहां वह भटक रही थी. वहां से सबीना वैशाली एक्सप्रेस से मुजफ्फरपुर पहुंची. यहां पर जीआरपी ने बच्ची को चाइल्ड लाइन के हवाले कर दिया. बच्ची को 25 नवंबर को परिजनों को सौंप दिया गया. समिति सदस्यों ने बच्ची के बयान और उसके अभिभावक से अलीगढ़ का पता लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई का निर्णय लिया है. साथ ही अभिभावक को भी चेतावनी दी है. समिति में अध्यक्ष संजय भाई, अधिवक्ता मो सफदर अली, पुनीता कुमारी व संगीता कुमारी शामिल थे.

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