गैंगरेप पीड़िता का बयान दर्ज

गैंगरेप पीड़िता का बयान दर्ज मुजफ्फरपुर. गैंगरेप मामले में अनुमंडल दंडाधिकारी पश्चिमी के आदेश पर पीड़िता का बयान धारा-164 के तहत न्यायिक दंडाधिकारी सुकुन कुमार मांझी ने दर्ज किया. कुढ़नी थाना कांड संख्या 445/15 के अनुसंधानक ने एसडीजेएम पश्चिमी की अदालत में आवेदन देकर पीड़िता का बयान दर्ज कराने का आग्रह किया. इसके बाद न्यायालय […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 22, 2015 7:59 PM

गैंगरेप पीड़िता का बयान दर्ज मुजफ्फरपुर. गैंगरेप मामले में अनुमंडल दंडाधिकारी पश्चिमी के आदेश पर पीड़िता का बयान धारा-164 के तहत न्यायिक दंडाधिकारी सुकुन कुमार मांझी ने दर्ज किया. कुढ़नी थाना कांड संख्या 445/15 के अनुसंधानक ने एसडीजेएम पश्चिमी की अदालत में आवेदन देकर पीड़िता का बयान दर्ज कराने का आग्रह किया. इसके बाद न्यायालय ने बयान दर्ज करने का आदेश न्यायिक दंडाधिकारी सुकुन कुमार मांझी को दिया. बयान दर्ज कर न्यायिक दंडाधिकारी एसके झा के कोर्ट में बंद लिफाफे में भेज दिया गया है. बता दें कि विगत शनिवार काे गैंगरेप पीड़िता की मां ने न्यायालय में आवेदन देकर अपनी पीड़ित पुत्री के गर्भपात कराने की गुहार न्यायालय से लगायी थी. इसके बाद न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए एसएसपी के माध्यम से कुढ़नी थानाध्यक्ष से दो दिनों में मामले से संबंधित रिपोर्ट मांग थी. मामला कुढ़नी थाना क्षेत्र के एक गांव का है. 24 जून 2015 को 10वीं की छात्रा को अपहरण कोचिंग पढ़ने के दौरान बोलेरो सवार लोगों ने कर लिया था. किशोरी की मांग ने आरोप लगाते हुए अपहरण की शिकायत दर्ज कराने थाने गयी, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी. घटना के छह माह बाद 24 नवंबर को पुत्री को आरोपियों ने छोड़ दिया. घर पहुंचकर वह अपनी आपबीती सुनायी. कहा, पड़ाेस के संजीव व उसके साथियों ने उसे अगवा किया था. संजीव ओडिशा अपने भाई के पास ले गया. वहां संजीव, धर्मेंद्र व सिकंदर उससे दुष्कर्म करता था. विरोध करने पर मारता पीटता था. जब गर्भवती हो गयी, तो संजीव मांग में सिंदूर डाल दिया व गांव में लाकर छोड़ दिया. इसके बाद पीड़िता ने न्यायालय में मामला दर्ज कराया.

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