31 तक सूचना नहीं देने पर आर्म्स लाइसेंस होगा रद

31 तक सूचना नहीं देने पर आर्म्स लाइसेंस होगा रद – निर्धारित तिथि के बाद लाइसेंस रद करते हुए आर्म्स होगा जब्त – 4 जनवरी से 31 तक जमा कराना है फॉर्म संवाददाता, मुजफ्फरपुर : गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश के आलोक में आर्म्स लाइसेंस धारियों का डाटा बेस एनआइसी द्वारा विकसित प्रपत्र में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 30, 2015 11:37 PM

31 तक सूचना नहीं देने पर आर्म्स लाइसेंस होगा रद – निर्धारित तिथि के बाद लाइसेंस रद करते हुए आर्म्स होगा जब्त – 4 जनवरी से 31 तक जमा कराना है फॉर्म संवाददाता, मुजफ्फरपुर : गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश के आलोक में आर्म्स लाइसेंस धारियों का डाटा बेस एनआइसी द्वारा विकसित प्रपत्र में तैयार करते हुए एक यूनिक नंबर आवंटन होना है. इसको लेकर जिला दंडाधिकारी सह डीएम ने जिले के सभी लाइसेंस धारियों के लिए आदेश जारी किया है. जिसके तहत इन सभी को 4 जनवरी से 31 जनवरी तक जिला शस्त्र प्रशाखा में वांछित सूचनाएं विहित प्रपत्र में सही-सही अंकित कर जमा कराना है. साथ ही आर्म्स लाइसेंस पर यूनिक नंबर अंकित कराना होगा. निर्धारित तिथि तक सूचना नहीं देने वाले लाइसेंसधारियों का आर्म्स लाइसेंस रद करते हुए आर्म्स जब्ती की कार्रवाई होगी. लाइसेंस धारियों के लिए चार तरह के विहित प्रपत्र तैयार किये गये है. जो सभी थानों, डीएसपी कार्यालय, एसडीओ कार्यालय व जिला शस्त्र शाखा से प्राप्त किये जा सकते है. फॉर्म एक जिले से प्राप्त लाइसेंस धारियों के लिए, फॉर्म दो जिले के बाहर के लाइसेंस धारी जो जिले की ओडी पंजी में पंजीकृत है. फॉर्म तीन स्पोर्ट‍्स आर्म्स लाइसेंस धारियों के लिए तथा फॉर्म चार संस्था के नाम जारी आर्म्स लाइसेंस के लिए है. पूर्व में भी इसको लेकर सूचना प्रकाशित की गई थी. जिसमें कई लोगों ने सूचनाएं फॉर्म भरकर जमा कराई थी. लेकिन उसमें अधूरी सूचना के कारण उन्हें यूनिक नंबर नहीं उपलब्ध कराया जा सका. ये सूचनाएं फैक्स, इमेल व डाक से स्वीकार्य नहीं होंगी. बल्कि लाइसेंस धारी खुद व उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि व्यक्ति सूचना उपलब्ध कराएंगे. प्रपत्र के साथ लाइसेंस की कॉपी, लाइसेंसधारी का फोटो सभी जमा कराना होगा.

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