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निगम के 34 ट्रैक्टर शहर में फैला रहे बदबू

मुजफ्फरपुर. नियम काे ताक पर रखकर खुले ट्रॉली वाले ट्रैक्टर से कूड़ा-कचरा ढोया जा रहा है. निगम ने 34 खुले ट्रॉली वाले ट्रैक्टरों को कूड़ा उठाव कार्य में लगा रखा है. शहर के तंग ट्रैफिक में सभी ट्रैक्टर खुले में ही कूड़ा-कचरा लेकर शान से आवागमन करते हैं. लेकिन, सरकार की बनायी ठोस कचरा प्रबंधन […]

मुजफ्फरपुर. नियम काे ताक पर रखकर खुले ट्रॉली वाले ट्रैक्टर से कूड़ा-कचरा ढोया जा रहा है. निगम ने 34 खुले ट्रॉली वाले ट्रैक्टरों को कूड़ा उठाव कार्य में लगा रखा है.
शहर के तंग ट्रैफिक में सभी ट्रैक्टर खुले में ही कूड़ा-कचरा लेकर शान से आवागमन करते हैं. लेकिन, सरकार की बनायी ठोस कचरा प्रबंधन नियमावली 2000 के प्रावधानों से निगम के अधिकारियों को मतलब नहीं है. नियम बनने के करीब 16 वर्ष बाद भी शहर में यह व्यवस्था नहीं बदली. शहर के लोग भले ही कूड़ा-कचड़ा का सड़ांध से परेशान रहें. लेकिन कूड़ा-कचरा वाले वाहनों का परिचालन शहर की सड़कों से और भीड़-भाड़ ट्रैफिक में ही किया जाता है.

जबकि ठोस कचरा प्रबंधन के नियमों के मुताबिक यह एकदम गलत है. नियम में स्पष्ट लिखा है कि बंद व ढकी हुई गाड़ियों से ही कूड़े-कचरे की ढुलाई करनी है. कचरा परिवहन वाहनों का मार्ग ऐसा होना चाहिए कि उनकी गतिविधियों के लिए उपयोग किया गया रास्ता ट्रैफिक मुक्त होना चाहिए. दो शिफ्टों में कूड़े का उठाव होना चाहिए. लेकिन बेपरवाह निगम के कार्यों से सड़कों पर कचरा ढुलाई के समय लोगों को घरेलू कचरा, कॉमर्शियल दुकानों से उत्पन्न कचरे, होटल और रेस्तरां, बाजार और वाणिज्यिक संस्थान के कचरों के साथ, हाट-बाजार में उत्पन्न सभी प्रकार के कचरों की दुर्गंध का सामना करना पड़ता है.

मांस-मछली के अवशेष और मृत पशुओं को सड़कों से ले जाने के दौरान लोगों को सड़कों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. अगर सड़कों पर ऐसे कचरे वाले वाहन जाम में फंस जाये तो इसके आसपास के लोगों को सांस लेना भी मुश्किल होता है.

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