बिना परमिट चल रहे वाहनों पर करें कड़ी कार्रवाई

मुजफ्फरपुर: बिना परमिट व परमिट की शर्तों का उल्लंघन कर वाहनों के परिचालन पर अब त्वरित कार्रवाई की जायेगी. इन वाहनों पर नियमानुसार जब्ती, शमन, परमिट रद्द करने आदि की कार्रवाई होगी. परिवहन विभाग के राज्य परिवहन आयुक्त ने इस संबंध में सूबे के सभी आरटीए सचिव, डीटीओ, एमवीआइ व इंफोरसमेंट ऑफिसर को निर्देश जारी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 27, 2016 8:35 AM
मुजफ्फरपुर: बिना परमिट व परमिट की शर्तों का उल्लंघन कर वाहनों के परिचालन पर अब त्वरित कार्रवाई की जायेगी. इन वाहनों पर नियमानुसार जब्ती, शमन, परमिट रद्द करने आदि की कार्रवाई होगी. परिवहन विभाग के राज्य परिवहन आयुक्त ने इस संबंध में सूबे के सभी आरटीए सचिव, डीटीओ, एमवीआइ व इंफोरसमेंट ऑफिसर को निर्देश जारी किया है.

इसमें बताया है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई परिवहन विभाग की समीक्षा में इस पर अंकुश लगाने के लिए विशेष निर्देश दिया गया. इसके आलोक में राज्य परिवहन आयुक्त ने विभाग के सभी पदाधिकारियों को इसकी रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश जारी किया है. इस अभियान के तहत संबंधित पदाधिकारी बस व अन्य वाहन का औचक निरीक्षण कर जांच करेंगे. इस दौरान दोषी पाये जाने वाले वाहनों पर नियमानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे. वहीं जिन वाहन मालिकों द्वारा बार-बार मोटर वाहन अधिनियम का दुरुपयोग किया जाता है उनके विरुद्ध परिमट रद करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करें.

एेसे होता है नियमों का उल्लंघन
वाहन मालिकों को जारी परमिट में रूट का निर्धारण होता है. इसमें उन्हें किस रूट में चलना है. निर्धारित स्थान से वाहन को खोलना है. निर्धारित स्थान पर रोकना (स्टॉपेज) होता है. कहां वाहन रोक सकते हैं. लेकिन सड़कों पर वाहन परिचालन के दौरान इन नियमों का उल्लंघन अमूमन देखा जा सकता है.

Next Article

Exit mobile version