अब बढ़ी दर से देना होगा संपत्ति कर

मुजफ्फरपुर: नगर निगम क्षेत्र के होल्डिंग स्वामियों को फिर बढ़ी दर से संपत्ति कर जमा करना पड़ेगा. नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से पुरानी स्थगित दर को दोबारा लागू कर दिया गया है. इस संबंध में सरकार के संयुक्त मंत्री ने नगर निगम को पत्र लिखा है. पिछले वर्ष अक्तूबर में टैक्स की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 4, 2014 9:47 AM

मुजफ्फरपुर: नगर निगम क्षेत्र के होल्डिंग स्वामियों को फिर बढ़ी दर से संपत्ति कर जमा करना पड़ेगा. नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से पुरानी स्थगित दर को दोबारा लागू कर दिया गया है.

इस संबंध में सरकार के संयुक्त मंत्री ने नगर निगम को पत्र लिखा है. पिछले वर्ष अक्तूबर में टैक्स की बढ़ी दर से वसूली पर सरकार ने रोक लगा दी थी. इसके बाद निगम प्रशासन पिछले ढ़ाई माह से पुरानी दर से वसूली कर रहा है. नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से ढ़ाई माह में ही फैसला को वापस ले लिया गया.

हालांकि, सरकार ने निगम को बताया है कि नगर निकाय वार्षिक किराया मूल्यों में परिस्थितियों के अनुरूप फेरबदल कर सकती है. वहीं मूल्य निर्धारित कर उस पर स्थायी समिति व निगम बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा. बता दें कि रेट घटने के बाद लगों को टैक्स में थोड़ी राहत मिली थी. हालांकि अब अंतिम मुहर निगम बोर्ड लगायेगा. इधर नगर निगम में पुराने दर से सभी 49 वार्डो का नये सिरे से डिमांड पंजी तैयार कर लिया गया था. इसी के आधार पर वसूली हो रही थी.

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