सेना बहाली में नंगे बदन परीक्षा को लेकर केंद्र ने मांगी माफी
मुजफ्फरपुर/पटना: पटना उच्च न्यायालय ने मुजफ्फरपुर में सेना बहाली के दौरान नंगे बदन परीक्षा लेने के मामले में केंद्र सरकार को माफी दे दी है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने बुधवार को इस मामले में सुनवाई की. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने वकील ने कोर्ट में […]
मुजफ्फरपुर/पटना: पटना उच्च न्यायालय ने मुजफ्फरपुर में सेना बहाली के दौरान नंगे बदन परीक्षा लेने के मामले में केंद्र सरकार को माफी दे दी है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने बुधवार को इस मामले में सुनवाई की.
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने वकील ने कोर्ट में नंगे बदन परीक्षा लेने के लिए माफी मांगी और आगे से ऐसा किसी भी परीक्षा में नहीं किये जाने का भरोसा भी दिलाया. इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई खत्म कर दी.
सेना बहाली के दौरान समाचार पत्र में नंगे बदन परीक्षा लिये जाने की खबर छपने के बाद पटना उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लिया था.