सिनेमाघरों में दिखायी जायें पब्लिक सर्विस अवेयरनेस फिल्में

मुजफ्फरपुर : सिनेमाघरोंमें दर्शक फिल्में देखने से पहले पीएसए यानि पब्लिक सर्विस अवेयरनेस फिल्में दिखाना अनिवार्य होगा. राज्य सरकार के सूचना एवं जन संपर्क विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने जिलाधिकारी धर्मेंद्र सिंह को पत्र जारी कर इसे सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के 15 जुलाई, 1999 को सुनाये गये फैसले […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 18, 2016 7:10 AM

मुजफ्फरपुर : सिनेमाघरोंमें दर्शक फिल्में देखने से पहले पीएसए यानि पब्लिक सर्विस अवेयरनेस फिल्में दिखाना अनिवार्य होगा. राज्य सरकार के सूचना एवं जन संपर्क विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने जिलाधिकारी धर्मेंद्र सिंह को पत्र जारी कर इसे सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के 15 जुलाई, 1999 को सुनाये गये फैसले व सिनेमेटोग्राफ अधिनियम-1952 के तहत यह अनिवार्य है. एक्ट के अनुसार थियेटर या सिनेमाघरों में व्यवसायिक फिल्मों से पहले व इंटरवल के समय पब्लिक सर्विस अवेयरनेस फिल्में दिखाना अनिवार्य है.

फिल्म डिविजन की ओर से सम-सामयिक विषयों पर बनी पीएसए फिल्में उपलब्ध करवाई जायेगी. सिनेमाघर के मालिक प्राप्त कर सकते हैं. विभाग को लगातार शिकायत मिल रही थी कि नियम के बावजूद सिनेमाघरों में पीएसए फिल्में नहीं दिखायी जा रही है.

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