एमडीडीएम कॉलेज के गेट के पास हुई घटना
भयभीत छात्रा ने एसएसपी विवेक कुमार से की शिकायत भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष की संपत्ति होगी कुर्क धारा-205 के आवेदन पर न्यायालय ने की सुनवाई आरोपी अध्यक्ष को राहत देने से किया इंकार मुजफ्फरपुर : ठगी, धोखाधड़ी के चल रहे मामले की सुनवाई कर रहे न्यायिक दंडाधिकारी एके मांझी ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट मुंबई […]
भयभीत छात्रा ने एसएसपी विवेक कुमार से की शिकायत
भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष की संपत्ति होगी कुर्क
धारा-205 के आवेदन पर न्यायालय ने की सुनवाई
आरोपी अध्यक्ष को राहत देने से किया इंकार
मुजफ्फरपुर : ठगी, धोखाधड़ी के चल रहे मामले की सुनवाई कर रहे न्यायिक दंडाधिकारी एके मांझी ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट मुंबई के अध्यक्ष की ओर से दायर धारा 207 के आवेदन पर सुनवाई करते हुए किसी भी तरह का राहत देने से इंकार किया है.
बता दें कि नगर थाना क्षेत्र के नयी बाजार निवासी श्रीधर नरायण ने ठगी धाेखाधड़ी को लेकर 22 दिसंबर 1995 को सीजेएम की न्यायालय में मामला दर्ज कराया था. इसमें भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष एसए दूबे एवं रजिस्टार को आरोपी बनाया था. जिसमें आरोप लगाया था कि मास्टर शेयर स्कीम के तहत 100-100 यूनिट का शेयर अपनी पत्नी के नाम से खरीदा.
जब उक्त शेयर का
ट्रांसफर अपने नाम से कर भुगतान कराने को कहा तो आरोपियों ने नहीं किया. जान बूझकर ठगी की नीयत से शेयर स्कीम का भुगतान नहीं किया गया. इसके बाद न्यायालय ने 13 फरवरी 1996 को आराेपियों के विरूद्ध भादिवी की धारा 406, 409, 420, 120 बी में संज्ञान लेते हुए न्यायालय में हाजिर होने का सम्मन जारी किया था.
दो जुलाई 1996 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया. उसके बाद भी हाजिर नहीं हुए तो 26 अगस्त 1996 को कुर्की का आदेश न्यायालय ने निर्गत किया. जिसके बाद
आरोपी अध्यक्ष आदेश के विरूद्ध उच्च न्यायालय गए. जहां उच्च न्यायालय तीन सप्ताह के
भीतर धारक को भुगतान का आदेश दिया था, लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी धारक का भुगतान नहीं हुआ.