चार्जशीट दाखिल नहीं माओवादी को जमानत
लापरवाही. समय पर कोर्ट में दाखिल नहीं हुआ आरोप पत्र हार्डकोर नक्सली रोहित व उसकी पत्नी भारती को कोर्ट से जमानत मिल गयी. कोर्ट में समय पर आरोप पत्र दाखिल नहीं होने का उन्हें फायदा मिला है. इसमें पुलिस की लापरवाही सामने आयी है. मुजफ्फरपुर : पुलिस की लापरवाही के कारण हार्डकोर नक्सली रोहित सहनी […]
लापरवाही. समय पर कोर्ट में दाखिल नहीं हुआ आरोप पत्र
हार्डकोर नक्सली रोहित व उसकी पत्नी भारती को कोर्ट से जमानत मिल गयी. कोर्ट में समय पर आरोप पत्र दाखिल नहीं होने का उन्हें फायदा मिला है. इसमें पुलिस की लापरवाही सामने आयी है.
मुजफ्फरपुर : पुलिस की लापरवाही के कारण हार्डकोर नक्सली रोहित सहनी उर्फ बबलू व उसकी पत्नी भारती को गुरुवार को कोर्ट से जमानत मिल गयी. उन दोनों के खिलाफ समय पर कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित नहीं किया गया. इस कारण उन दोनों को धारा-167 (2) का लाभ मिला व उन्हें जमानत मिल गयी.
साहेबगंज थाना में दर्ज कांड संख्या- 68/2013 में सड़क निर्माण कंपनी इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के नवानगर स्थित बेस कैंप पर हमला बोलने के मामले में रोहित नामजद है, तो भारती अप्राथमिकी अभियुक्त. दोनों को आरोप पत्र के अभाव में एसडीजेएम पश्चिमी संतोष कुमार झा की न्यायालय ने गुरुवार को धारा-167 (2) का लाभ देते हुए जमानत दे दी. इस मामले में मीनापुर के टेंगरारी निवासी रवींद्र कुमार ने रोहित समेत दो लोगों के विरुद्ध साहेबगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
इसमें भारती को भी अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया. 23 जुलाई 2015 को अनुसंधानक दशरथ सिंह ने जेल में बंद रोहित सहनी व भारती को रिमांड पर लिया था. अनुसंधानक ने जेल में बंद नक्सली रामप्रवेश बैठा व प्रवेशी कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित कर भारती व रोहित सहनी के विरुद्ध अनुसंधान जारी रखने की बात बतायी. वहीं नौ माह से अधिक होने के बाद भी आरोप पत्र दाखिल नहीं किया, जिसके कारण जमानत मिल गयी.
करजा थाना के कांड संख्या-35/ 2014 में भारती को न्यायिक दंडाधिकारी अमित कुमार तिवारी की अदालत ने चार्जशीट समर्पित नहीं किए जाने के कारण धारा-167 (2) का लाभ देते हुए जमानत दे दी. नक्सली हमले के मामले में करजा थाना में दर्ज उक्त मामले में अनुसंधानक अवध किशोर सिंह ने भारती, रामप्रवेश बैठा उर्फ राकेश जी व पूर्वी चंपारण के यदुनंदन बैठा व अन्य को बरौना स्थित ईंट भठ्ठा पर हमले में शामिल होने के आरोप में अनुसंधान करते हुए यदुनंदन बैठा व रामप्रवेश बैठा के विरुद्ध 30 अप्रैल 2014 को आरोप पत्र समर्पित कर दिया.
जबकि जेल में बंद भारती को 27 जुलाई 2015 को रिमांड पर लेते हुए अनुसंधान जारी रखा. समय पर आरोप पत्र नहीं दाखिल करने के कारण उसे जमानत मिल गयी. बताया जाता है कि मोतीपुर के कोदरकट्टा निवासी मनिभूषण कुंवर के बरौना स्थित ईंट भठ्ठा पर 30-40 नकाबपोश लोगों ने हमला करके दो ट्रैक्टर जला दिया था.
करीब डेढ़ दर्जन हत्याओं में शामिल है रोहित का नाम
उत्तर बिहार के कई जिलों में नक्सली घटनाओं में भी शामिल था रोहित
रोहित की पत्नी भारती पर भी महिला संगठन के नाम पर नक्सली गतिविधियों को बढ़ाने का आरोप
एसएसपी ने बताया गंभीर, डीएसपी को दी जांच की जिम्मेदारी
मोहब्बतपुर में पुिलस पेट्रोलिंग दस्ते को उड़ाने में है आरोपित
एसपी अभियान राणा ब्रजेश ने बताया कि रोहित को देवरिया थाना क्षेत्र के सुहासी में लगे नक्सली मेले से गिरफ्तार किया गया था. दो दिन तक नाम बदलते रहने के कारण उसके नाम का पता भी नहीं चला था. 17 मार्च 2014 को उसे जेल भेजा गया. एसपी अभियान ने बताया कि रोहित पर करीब डेढ़ दर्जन हत्या के आरोप है. दो दर्जन से अधिक घटनाओं में वह शामिल है. लोकसभा चुनाव 2009 में देवरिया थाना के मोहब्बतपुर में चुनाव ड्यूटी से लौट रहे पेट्रोलिंग दस्ता को उड़ाने में रोहित ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी, जिसमें मजिस्ट्रेट व दरोगा सहित पांच जवान शहीद हुए थे. एसपी अभियान ने बताया कि पैक्स अध्यक्ष मनन सिंह, साहेबगंज विधायक राजू कुमार सिंह राजू के प्रतिनिधि भोला सिंह, साहेबगंज के सहपुर पट्टी निवासी महेश्वरी सिंह, वैशाली के पातेपुर प्रमुख व सुक्की निवासी उमेश सिंह, पारू के चक्की सोहादपुर के पूर्व मुखिया सुरेश सिंह के सगे व फुफेरे भाई, कुढ़नी के पैक्स अध्यक्ष प्रदीप राय के पुत्र व भाई की हत्या में भी रोहित शामिल था. एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह की कंपनी शुभम कंस्ट्रक्शन पर सरैया में हमला बोलकर जेसीबी को जलाने में भी रोहित का नाम आया था. सकरा में सड़क निर्माण कंपनी जेकेएम पर हमला बोलने के मामले में भी रोहित शामिल था.
एसपी अभियान ने बताया कि जिस समय रोहित को गिरफ्तार किया गया उस समय सकरा में सड़क निर्माण कंपनी के कर्मचारियों से लूटे गए मोबाइल व नकद पैसे भी बरामद किए गए थे. कुढ़नी थाना क्षेत्र के तुरकी छाजन गांव में भी दिन-दहाड़े हुए हमले में रोहित व भारती शामिल थे. रोहित के बैग से मिले पैन ड्राइव में कई घटनाओं का वीडियो फुटेज भी था.
मामले की जानकारी मुझे नहीं थी. आरोप पत्र समर्पित नहीं करने पर जमानत मिलना एक गंभीर मामला है. संबंधित डीएसपी को जांच का निर्देश दिया गया है. जांच के बाद लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
विवेक कुमार, एसएसपी