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बिहार : अपहरण मामले में मुकेश पाठक की पत्नी पूजा पाठक को आजीवन कारावास

मुजफ्फरपुर : दो कर्मचारियों के अपहरण व फिरौती वसूलने के मामले में शातिर संतोष झा के सहयोगी मुकेश पाठक की पत्नी पूजा पाठक को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. एडीजे-तीन वेद प्रकाश सिंह की कोर्ट ने यह सजा सुनायी है. इसके साथ उस पर 20 हजार का जुर्माना भी किया गया है. ये […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 16, 2016 8:23 AM
मुजफ्फरपुर : दो कर्मचारियों के अपहरण व फिरौती वसूलने के मामले में शातिर संतोष झा के सहयोगी मुकेश पाठक की पत्नी पूजा पाठक को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. एडीजे-तीन वेद प्रकाश सिंह की कोर्ट ने यह सजा सुनायी है. इसके साथ उस पर 20 हजार का जुर्माना भी किया गया है. ये राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त जेल में रहना पड़ेगा. इस मामले में दोषी दो अन्य अभियुक्त फरार चल रहे हैं. इस वजह से उनकी सजा पर सुनवाई नहीं हुई.

बोचहां थाना क्षेत्र से 16 जुलाई 2013 को मैग्मा फाइनेंस लिमिटेड के कर्मचारी नीरज कुमार का अपहरण हुआ था. वो हथौड़ी थाना क्षेत्र के अम्मा का रहनेवाला था. फिरौती वसूलने के बाद नीरज को कांटी थाना क्षेत्र के नरियार पटेल टोला में मुक्त कर दिया गया था.

नीरज कुमार के बयान पर अज्ञात पांच अपराधियों के खिलाफ बोचहां थाने में मामला दर्ज हुआ था. नीरज ने पुलिस को जो बयान दिया था, उसके मुताबिक 16 जुलाई को कटरा थाना क्षेत्र के सोनपुर के दिलीप सिंह व बसघट्टा के गोपाल सिंह से कलेक्शन कर लौट रहा था. उसके पास 16,823 रुपये थे. बोचहां थाना क्षेत्र के मुरादपुर पुल से 200 गज पूरब एनएच-57 पर ढाई बजे पहुंचा.

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