300 वर्ग मीटर तक जमीन पर सिर्फ दो मंजिला मकान

मुजफ्फरपुर: शहरी क्षेत्र में छोटे भूखंड पर बन रही बहुमंजिली इमारत भूकंप व अगलगी जैसी आपदा में असुरक्षित है. आपदा की स्थिति में जानमाल का अधिक नुकसान हो सकता है. इसे देखते हुए 300 मीटर से कम वर्ग मीटर वाले भूखंड पर अब दो मंजिल तक ही भवन निर्माण की अनुमति होगी. निगम क्षेत्र में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk |
मुजफ्फरपुर: शहरी क्षेत्र में छोटे भूखंड पर बन रही बहुमंजिली इमारत भूकंप व अगलगी जैसी आपदा में असुरक्षित है. आपदा की स्थिति में जानमाल का अधिक नुकसान हो सकता है. इसे देखते हुए 300 मीटर से कम वर्ग मीटर वाले भूखंड पर अब दो मंजिल तक ही भवन निर्माण की अनुमति होगी.
निगम क्षेत्र में 300 मीटर वर्ग मीटर की भूमि में नक्शा पास कराने की बाध्यता नहीं होने के कारण बेरोकटोक मल्टी स्टोरी मकान का निर्माण हो रहा है, लेकिन बिल्डिंग बाॅयलाज इसकी इजाजत नहीं देता है.

कानूनी तौर से ऐसे निर्माण अवैध हैं. भविष्य में ऐसे भवन को हटाने के लिए नोटिस भी दिया जा सकता है. विशेष रूप अगर शहर स्मार्ट सिटी में शामिल हो जाता है, तो अमानक निर्माण को हटाना पहली प्राथमिकता होगी.

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