मुजफ्फरपुर: वित्तीय वर्ष 2015-16 या इसके पूर्व की अघोषित आय या संपत्ति की घोषणा के लिए आय कर विभाग ने 30 सितंबर तक का समय दिया है. इस दौरान जो लोग घोषणा करेंगे, उन्हें चार किश्तों में कुल आय या संपति का 45 फीसदी कर चुकाना होगा. पहली किश्त 30 नवंबर, दूसरी 31 मार्च, 2017 […]
ByPrabhat Khabar Digital Desk|
मुजफ्फरपुर: वित्तीय वर्ष 2015-16 या इसके पूर्व की अघोषित आय या संपत्ति की घोषणा के लिए आय कर विभाग ने 30 सितंबर तक का समय दिया है. इस दौरान जो लोग घोषणा करेंगे, उन्हें चार किश्तों में कुल आय या संपति का 45 फीसदी कर चुकाना होगा. पहली किश्त 30 नवंबर, दूसरी 31 मार्च, 2017 व तीसरी किश्त 30 सितंबर 2017 तक करना है.
इसके बाद उनकी घोषित संपति काला धन नहीं माना जायेगा. उक्त बातें आयकर आयुक्त संजय शिवम ने गुरुवार को आयकर विभाग में कारोबारियों को संबोधित करते हुए कही.
उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति आय की घोषणा करता है, उनका नाम-पता गोपनीय रखा जायेगा. आयुक्त शिवम ने कहा कि प्रधानमंत्री का सख्त निर्देश है कि काला धन को घोषित कराया जाये. विभाग के सारे अधिकारी इस बात को जन-जन में फैला रहे हैं. 30 सितंबर तक जो लोग संपति की घोषणा नहीं करेंगे, उन पर कार्रवाई तय है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.