नाबालिग के वाहन चलाने पर अभिभावकों को भी दंड

मुजफ्फरपुर : नाबालिग द्वारा वाहन परिचालन पर नाबालिग युवक युवतियों पर जुर्माने की कार्रवाई के साथ उनके अभिभावकों पर अलग से जुर्माने की कार्रवाई की जायेगी. केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में राज्य सरकार को निर्देश जारी किया है. जिसके आलोक में परिवहन विभाग की प्रधान सचिव सुजाता चतुर्वेदी ने सूबे के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 22, 2016 2:26 AM

मुजफ्फरपुर : नाबालिग द्वारा वाहन परिचालन पर नाबालिग युवक युवतियों पर जुर्माने की कार्रवाई के साथ उनके अभिभावकों पर अलग से जुर्माने की कार्रवाई की जायेगी. केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में राज्य सरकार को निर्देश जारी किया है.

जिसके आलोक में परिवहन विभाग की प्रधान सचिव सुजाता चतुर्वेदी ने सूबे के सभी डीटीओ को पत्र जारी कर इस आदेश का सख्ती से पालन कराने का आदेश जारी किया है. जिसमें कहा है कि ऐसा देखा जा रहा है कि अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों
को स्कूल-कोचिंग आने जाने के लिए वाहन चलाने को दे देते है. जो मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन है. नियम का उल्लंघन करने पर इस अपराध के लिए 1000 रुपये जुर्माना या तीन महीने का कारावास या दोनों दंड देने का नियम का है. प्रधान सचिव ने कहा है कि इस सख्ती से रोक लगाने की कार्रवाई करते हुए वाहन स्वामी / अभिभावकों को भी दंडित करे. ताकि इस पर सख्ती से रोक लग सके.
अभिभावक करे सहयोग, नहीं तो कड़ी कार्रवाई. इस मामले को लेकर परिवहन विभाग स्पेशल ड्राइव के तहत अभियान समय – समय पर चलाया जाता है. अब इसे और सख्ती से चलाया जायेगा. इसमें अभिभावकों को खुद से पहल करनी होगी, अब इस पर विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जायेगी. खासकर के स्कूल के आस-पास के क्षेत्रों में समय – समय पर लगातार अभियान चलाया जायेगा. इन नाबालिग बच्चों का तेज गति से वाहन चलाया जाता है जिस कारण दुर्घटना की संभावना बनी रहती है.
कई नाबालिग युवक को स्कूल ड्रेस में गियर वाली हाइ पिकअप वाली गाड़ी पल्सर, अपाची आदि वाहनों से स्कूल जाते है. जो पूरी तरह नियम के विरूद्ध है. वहीं नाबालिग युवतियां भी इसमें पीछे नहीं है वह भी तेजी से स्कूटी दौड़ाती है. एमवीआइ संजय कुमार टाइगर ने बताया कि 16 वर्ष से ऊपर के युवक युवतियां बिना गियर वाली गाड़ी चला सकते है. इसके लिए अलग से बिना गियर वाली गाड़ी चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस बनता है. लेकिन यह लाइसेंस केवल बिना गियर वाले वाहन (स्कूटी) के लिए वैद्य है. 16 वर्ष से कम उम्र के युवक युवती कोई वाहन नहीं चला सकते है, अगर चलाते है तो वह नियम के विरूद्ध है. वहीं 18 वर्ष से अधिक उम्र के चालक ही गियर वाली गाड़ी चला सकते है इसके लिए अलग से लाइसेंस बनता है. परिवहन कार्यालय में आकर वाहन मालिक इस संबंध में जानकारी ले सकते है.
बयान
– सरकार के आदेश का सख्ती से पालन किया जायेगा. समय-समय पर इसको लेकर अभियान चलाया जाता है लेकिन अब इसपर और सख्ती की जायेगी. स्पेशल टीम का गठन कर स्कूल जाने व छुट‍्टी के समय यह अभियान चलेगा. अभिभावक इसमें सहयोग करे, नियम के उल्लंघन पर कार्रवाई अब लगातार जारी रहेगी. प्रभात कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी
केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने सख्ती से रोक लगाने का दिया आदेश
कहा, इसमें किसी प्रकार की कोताही ना बरती जाये
इसमें 1000 का जुर्माना या तीन महीने का कारावास या दोनों दंड

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