गुरुवार को बैंक की ओर से सहमति मिलने पर शुरू होगी सेवा

मुजफ्फरपुर : 24 नवंबर तक वाहन मालिक पुराने नोट देकर वाहन का टैक्स जमा कर सकते है. इसको लेकर राज्य परिवहन आयुक्त ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) को निर्देश जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि वह बैंक से इस संबंध में सहमति लेने के बाद इस सुविधा को चालू करे. इस मामले […]

By Prabhat Khabar Digital Desk |

मुजफ्फरपुर : 24 नवंबर तक वाहन मालिक पुराने नोट देकर वाहन का टैक्स जमा कर सकते है. इसको लेकर राज्य परिवहन आयुक्त ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) को निर्देश जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि वह बैंक से इस संबंध में सहमति लेने के बाद इस सुविधा को चालू करे. इस मामले में डीटीओ आलोक कुमार ने बताया कि गुरुवार की सुबह बैंक प्रबंधक को विभाग की ओर जारी निर्देश से अवगत कराया जायेगा. बैंक से अनुमति मिलने के बाद निर्देश का पालन किया जायेगा.

विभाग की ओर से जारी निर्देश में बताया गया है कि इसके अलावा वाहन मालिक ऑनलाइन, बैंक ड्राफ्ट, आरटीजीएस व एनइएफटी से भी टैक्स जमा कर सकते है. टैक्स जमा करने में पुराने नोट को लेकर एक अलग से पंजी तैयार करनी होगी. जिसमें चालान नंबर, मनी रसीद संख्या, वाहन मालिक का ब्योरा अलग से तैयार किया जायेगा. जिसमें टैक्स जमा कराने आये लोगों को पैन नंबर, पते का प्रमाण पत्र, गाड़ी नंबर, वाहन मालिक का नाम, 500 व 1000 के नोटों की संख्या आदि जानकारी उपलब्ध करानी होगी. विभाग में इसका अलग से रिकॉर्ड तैयार किया जायेगा. इसको लेकर टैक्स जमा कराने आये वाहन मालिकों को सतर्कता बरतनी होगी.

इधर बताते चले कि पुराने 500 व 1000 रुपये के नोट बंद होने के बाद विभाग के राजस्व में करीब 80 से 90 प्रतिशत की गिरावट आ गई थी. सड़कों पर पकड़े गये वाहनों के जुर्माने की राशि नहीं जमा हो रही थी. वहीं रोज कार्यालय में लाल चालान लेकर कई वाहन मालिक आते थे, लेकिन पुराने नोट होने के कारण वह जुर्माने की राशि जमा नहीं कर पा रहे थे.
लेकिन सरकार के इस फैसले से वाहन मालिकों को थोड़े दिन के लिए सही राहत मिलेगी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

👤 By Prabhat Khabar Digital Desk

Prabhat Khabar Digital Desk

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >