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अस्पताल के सौ मीटर के दायरे में तेज हॉर्न पर लगेगी रोक

मुजफ्फरपुर : जिले के सभी सरकारी व निजी अस्पतालों के सौ मीटर दायरे से गुजरने के दौरान वाहनों के तेज हॉर्न बजाने पर रोक लगेगी. इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी अस्पतालों के समीप साइन बोर्ड लगाया जायेगा. नगर विकास एवं आवास विभाग के विशेष सचिव संजय दयाल ने इसके लिए डीएम को […]

मुजफ्फरपुर : जिले के सभी सरकारी व निजी अस्पतालों के सौ मीटर दायरे से गुजरने के दौरान वाहनों के तेज हॉर्न बजाने पर रोक लगेगी. इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी अस्पतालों के समीप साइन बोर्ड लगाया जायेगा. नगर विकास एवं आवास विभाग के विशेष सचिव संजय दयाल ने इसके लिए डीएम को पत्र भेजा है.

दरअसल, बीते पांच दिसंबर को मुख्यमंत्री के लोक संवाद कार्यक्रम में अरविंद कुमार ने यह मामला उठाया था. उनका कहना था कि अस्पतालों के समीप तेज हॉर्न से मरीजों को परेशानी होती है. कुछ अस्पतालों के समीप हॉन नहीं बजाने का साइन बोर्ड लगा भी रहता है, लेकिन उसका साइज इतना छोटा होता है

कि बड़े-बड़े कंपनियों के प्रचार के लिए लगाये गये बोर्ड के पीछे वह छुप जाता है. उन्होंने पुलिस की मौजूदगी के बावजूद शहर की गलियों में जाम लगने का मामला भी उठाया. इसके लिए सरकार ने शहरी क्षेत्र में अवस्थित सभी सड़कों पर नियमानुसार जेब्रा क्रॉसिंग बनाने का निर्देश दिया है.

जिला प्रशासन सभी अस्पतालों के पास साइन बोर्ड लगायेगा

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