डीपीओ पर लगाया 15 हजार अर्थदंड

मुजफ्फरपुर : राज्य सूचना आयोग ने सूचना देने में हीला-हवाली करने के आरोप में डीपीओ स्थापना पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. आयोग ने इसकी प्रति डीइओ व ट्रेजरी ऑफिसर को भेजी है, जिसमें डीपीओ के वेतन से अर्थदंड की राशि कटौती करने को कहा गया है. इस मामले में अगली सुनवाई सात […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 21, 2016 5:28 AM

मुजफ्फरपुर : राज्य सूचना आयोग ने सूचना देने में हीला-हवाली करने के आरोप में डीपीओ स्थापना पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. आयोग ने इसकी प्रति डीइओ व ट्रेजरी ऑफिसर को भेजी है, जिसमें डीपीओ के वेतन से अर्थदंड की राशि कटौती करने को कहा गया है. इस मामले में अगली सुनवाई सात फरवरी को होनी है.

पंकज कुमार ने शिक्षा विभाग से संबंधित जानकारी मांगी है, जो उपलब्ध नहीं करायी जा रही. इसकी सुनवाई चल रही है. 18 अक्तूबर को सुनवाई में आयोग ने डीपीओ स्थापना को सूचना उपलब्ध कराने व अगली सुनवाई पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया था, लेकिन 9 दिसंबर को हुई सुनवाई के दौरान आवेदक पंकज कुमार ने बताया कि उन्हें जानकारी नहीं दी गई है.

निर्देश के बाद भी डीपीओ उपस्थित नहीं थे.

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