योग्यता विस्तार के लिए अनुमति की बाध्यता नहीं

मुजफ्फरपुर. प्रधानाध्यापक प्रोन्नति के लिए जारी वरीयता सूची में योग्यतावर्द्धन से संबंधित अनुमति के संबंध में दर्ज आपत्ति के निस्तारण के लिए बुधवार को प्राथमिक शिक्षक संघ गोप गुट ने डीइओ व डीपीओ स्थापना को प्रतिवेदन दिया. विभाग से जारी 337 शिक्षकों की वरीयता सूची में112 शिक्षकों के खिलाफ योग्यतावर्द्धन में अनुमति संबंधी आपत्ति दर्ज […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 29, 2016 8:27 AM
मुजफ्फरपुर. प्रधानाध्यापक प्रोन्नति के लिए जारी वरीयता सूची में योग्यतावर्द्धन से संबंधित अनुमति के संबंध में दर्ज आपत्ति के निस्तारण के लिए बुधवार को प्राथमिक शिक्षक संघ गोप गुट ने डीइओ व डीपीओ स्थापना को प्रतिवेदन दिया. विभाग से जारी 337 शिक्षकों की वरीयता सूची में112 शिक्षकों के खिलाफ योग्यतावर्द्धन में अनुमति संबंधी आपत्ति दर्ज की गयी है.

संघ के नेताओं ने बताया कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा के 8 फरवरी 2013 के पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि नियुक्ति प्राधिकार के इतर यदि अन्य प्राधिकार शैक्षणिक योग्यतावर्द्धन के लिए अनुमति प्राप्त किया हो तो उनके प्रोन्नति पर विचार इस आधार पर किया जा सकता है कि संबंधित शिक्षक ने परीक्षा अवधि में विधिवत अवकाश लिया हो.

सूचना प्राधिकार प्राथमिक शिक्षा ने 23 अक्तूबर 2013 को जारी आदेश में कहा है कि योग्यता विस्तार के लिए अनुमति की बाध्यता नहीं है. जिलाध्यक्ष श्यामनंदन सिंह, जिला सचिव पवन कुमार, नागेंद्र राय, रामजी पर्वत, रजनीश कुमार, प्रवीण कुमार, अनुनय कुमार, डॉ पवन कुमार, उमेश कुमार, संजय कुमार, शत्रुघ्न कुमार, राजमोहन दास, दिनेश कुमार आदि थे.

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