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मौत से आहत मां व मामा बेहोश, अस्पताल में भरती

घटना से आक्रोशित लोगों ने किया हंगामा, मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस मिठनपुरा थानाध्यक्ष के कार्रवाई का आश्वासन देने पर शांत हुए लोग शौच के िलए गये 13 वर्षीय अिभषेक को लगा करंट हथौड़ी की घटना 3 हथौड़ी : थाना क्षेत्र की भदई पंचायत में सोमवार को जंगली सूअर से आलू की फसल […]

घटना से आक्रोशित लोगों ने किया हंगामा, मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस

मिठनपुरा थानाध्यक्ष के
कार्रवाई का आश्वासन देने पर शांत हुए लोग
शौच के िलए गये 13 वर्षीय अिभषेक को लगा करंट
हथौड़ी की
घटना 3
हथौड़ी : थाना क्षेत्र की भदई पंचायत में सोमवार को जंगली सूअर से आलू की फसल बचाने के लिए एक किसान ने बिजली के खुले तार से घेरा बना कर 440 वोल्ट की करंट की सप्लाइ कर दी. इसी बीच, सुबह शौच के लिए निकला हिरदोपट्टी निवासी शिवशंकर महतो का 13 वर्षीय पुत्र अभिषेक कुमार उर्फ गुड्डू कुमार तार की चपेट में आ गया. इससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गयी. मामले में खेत मालिक समेत तीन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. बताया जाता है कि शौच की बात कह कर घर से निकले बच्चे की हालत की जानकारी किसी को नहीं थी. सुबह दस बजे खेत
शौच के िलए
में काम करने जा रहे लोगों ने बच्चे को तार में सटा देख शोर मचाया. आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. आनन-फानन में बिजली की सप्लाइ बंद करायी गयी. तब तक बच्चा दम तोड़ चुका था.
इधर, घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मुआवजे के लिए जम कर हंगामा किया. खेत मालिक की गिरफ्तारी की मांग करने लगे. घटना की सूचना पर पुलिस करीब 11 बजे मौके पर पहुंची. लोगों को समझा-बुझा कर शांत कराया. शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया. बच्चे के पिता शिवशंकर महतो ने बताया कि खेत में खुले तार में करंट दौड़ रही थी. उसकी चपेट में आने ने उनके पुत्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी. पीड़ित परिवार ने हथौड़ी थाना में जमीन मालिक जनक किशोर सिंह, बेटा संजय सिंह व पोता गौरव कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है. इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि खेत में करंट दौड़ा रखा था, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी. न ही खेत में कोई खतरे का संकेत था. थानाध्यक्ष बालेश्वर यादव ने बताया कि लड़के पिता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है. आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन सभी घर से फरार थे.
बयान::::::
बेहद गंभीर मामला है. किसी को भी ऐसा करने का अधिकार नहीं है. पीड़ित परिवार को प्राथमिकी करानी चाहिए. आरोपित जमीन मालिक पर नियम सम्मत कार्रवाई होगी. प्रशासन भी अपने स्तर से जांच करेगा.
धर्मेंद्र सिंह, डीएम, मुजफ्फरपुर.
मुझे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है. खेत में फसल की रक्षा के लिए तार से घेराबंदी कर बिजली का करंट दौड़ाना गैरकानूनी है. सरकार फसल की रक्षा के लिए बिजली की आपूर्ति नहीं करती है. इस तरह का काम करनेवाले के खिलाफ विभाग भी कार्रवाई करेगा.
छवींद्र कुमार, कार्यपालक अभियंता, एनबीपीडीसीएल
जमीन मालिक समेत तीन लोगों पर प्राथमिकी
सूअर से आलू की फसल बचाने के लिए बिछाया था बिजली तार
खेत मालिक को गिरफ्तार करने की मांग

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