गैर-इरादतन हत्या के मामले में दंपती को चार वर्ष की सजा

मुजफ्फरपुर: गैर-इरादतन हत्या के एक मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे-3 वेद प्रकाश सिंह ने दोषी पाते हुए सकरा थाना क्षेत्र के सिमरी निवासी कर्पूरी ठाकुर व उनकी पत्नी बलकेशरी देवी को चार वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनायी है. 2013 में सकरा थाना क्षेत्र के सिमरी में आपसी विवाद में हुई मारपीट में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 1, 2017 8:31 AM

मुजफ्फरपुर: गैर-इरादतन हत्या के एक मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे-3 वेद प्रकाश सिंह ने दोषी पाते हुए सकरा थाना क्षेत्र के सिमरी निवासी कर्पूरी ठाकुर व उनकी पत्नी बलकेशरी देवी को चार वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनायी है.

2013 में सकरा थाना क्षेत्र के सिमरी में आपसी विवाद में हुई मारपीट में दिनेश ठाकुर बुरी तरह घायल हो गया था. अस्पताल ले जाने के क्रम में इसकी रास्ते में ही मौत हो गयी थी. मृतक दिनेश ठाकुर के भाई संजीत ठाकुर के बयान पर सकरा पुलिस ने कर्पूरी ठाकुर, उनकी पत्नी बलकेशरी देवी और उनके दो पुत्र बिजेंद्र ठाकुर व चंदन कुमार के विरुद्ध सकरा थाना में मामला दर्ज कराया था.

सूचक संजीत ठाकुर ने पुलिस को दिये बयान में कहा था कि 16 जुलाई 2013 की रात पड़ोसी कर्पूरी ठाकुर मेरे दरवाजे पर आये और गाली देते हुए बोले कि मेरे बेटे की शादी तुम बिगाड़ देते हो. इस पर मैंने कहा कि चाचा गाली क्यों दे रहे हैं. समझाकर उनको हटा दिया. लगभग दस मिनट बाद कर्पूरी ठाकुर, उनकी पत्नी बलकेशरी देवी और उनके पुत्र बिजेंद्र ठाकुर व चंदन कुमार लाठी-डंडा व खनती लेकर आये और मेरे भैया दिनेश दिनेश ठाकुर पर हमला कर दिया. जब भैया को बचाने मेरा भतीजा संजय ठाकुर एवं भाभी विभा देवी आयी, तो उन्हें भी मारपीट कर घायल कर दिया. हल्ला सुन कर लोग जुटे तो सभी हमलावर भाग गये. इसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से भैया-भाभी व भतीजे को इलाज के लिए सकरा रेफरल अस्पताल लाया, जहां से डाॅक्टर ने बेहतर इलाज के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया. वहां जाने के क्रम में भैया दिनेश ठाकुर की मौत रास्ते में हो गयी.

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