दूसरे आरोपित को भी िमली जमानत

मुजफ्फरपुर : सीबीआइ जज अनुपम कुमारी ने पत्रकार राजदेव हत्याकांड में तीन माह से जेल में बंद सीवान के शुक्ला रोड निवासी जावेद उर्फ जावेद भट्ट को चार्जशीट दाखिल नहीं होने के कारण जमानत दे दी है. इससे पहले मोहम्मद कैफ को भी चार्जशीट दाखिल नहीं होने के कारण जमानत दे दी थी. वहीं, मुख्य […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 8, 2017 12:47 AM

मुजफ्फरपुर : सीबीआइ जज अनुपम कुमारी ने पत्रकार राजदेव हत्याकांड में तीन माह से जेल में बंद सीवान के शुक्ला रोड निवासी जावेद उर्फ जावेद भट्ट को चार्जशीट दाखिल नहीं होने के कारण जमानत दे दी है. इससे पहले मोहम्मद कैफ को भी चार्जशीट दाखिल नहीं होने के कारण जमानत दे दी थी. वहीं, मुख्य आरोपित लड्डन मियां को आठ फरवरी को विशेष सीबीआइ अदालत में पेश करने का आदेश जारी हुआ है. इसके लिए गया जेल को न्यायालय के आदेश की प्रति भेजी गयी है.

उधर, कोर्ट ने सोमवार को दो आरोपित रोहित कुमार सोनी व सोनू कुमार सोनी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. रोहित पर सीवान पुलिस और सोनू
कुमार सोनी
दूसरे आरोपित को
पर सीबीआइ के जांच अधिकारी ने चार्जशीट दाखिल किया था. मामले में चार्जशीट के अभाव में मो कैफ को जमानत मिल चुकी है, जबकि सोनू कुमार गुप्ता, विजय कुमार गुप्ता, रोहित कुमार सोनी और सोनू कुमार सोनी की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है.

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