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सीबीआइ कोर्ट में लड्डन मियां की नहीं हुई पेशी

मुजफ्फरपुर : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में गया जेल मे बंद लड्डन मियां की बुधवार को पेशी नहीं हो सकी. न्यायालय ने आरोपित की पेशी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी कर गया सेंट्रल जेल के अधीक्षक को 8 फरवरी को न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया था. गया जेल अधीक्षक द्वारा लड्डन मियां की […]

मुजफ्फरपुर : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में गया जेल मे बंद लड्डन मियां की बुधवार को पेशी नहीं हो सकी. न्यायालय ने आरोपित की पेशी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी कर गया सेंट्रल जेल के अधीक्षक को 8 फरवरी को न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया था. गया जेल अधीक्षक द्वारा लड्डन मियां की पेशी नहीं कराने को लेकर लड्डन मियां के अधिवक्ता शरद सिन्हा की ओर से सीबीआइ न्यायालय में एक आवेदन दाखिल कर कहा गया कि लड्डन मियां की ओर से 27 जनवरी 2017 को जमानत आवेदन दाखिल किया गया था.

इसके बाद न्यायालय ने लड्डन मियां की पेशी के लिए गया जेल अधीक्षक को प्रोडक्शन वारंट जारी करते हुए लड्डन की पेशी तक बेल पर सुनवाई टाल दी. वहीं मेरे मुवक्किल को जेल के सेल में रख कर उसे जेल प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि उस पर कोई क्राइम कंट्रोल एक्ट नहीं लगा है. जेल प्रशासन जेल नियमों की अवहेलना कर रहा है. इसके बाद सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश ने लड्डन मियां की पेशी के लिए गया जेल अधीक्षक को स्मार पत्र भेजने का दिया आदेश.

पत्रकार हत्याकांड
कोर्ट ने गया के जेल अधीक्षक को स्मार पत्र भेजने का दिया आदेश
पेशी के बाद लड्डन मियां की जमानत पर होनी है सुनवाई

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