जदयू नेता सह प्रॉपर्टी डीलर की गिरफ्तारी पर लगी रोक

मुजफ्फरपुर : बालूघाट मोहल्ले में जमीन पर कब्जा करने को लेकर जेसीबी से मकान गिराने के मामले में आरोपित जदयू नेता सह प्रॉपर्टी डीलर अजय सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर जिला जज हरेंद्र नाथ तिवारी ने सुनवाई के बाद 5 मई 2017 तक नगर पुलिस से केस डायरी की मांग करते हुए गिरफ्तारी पर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 28, 2017 3:18 AM

मुजफ्फरपुर : बालूघाट मोहल्ले में जमीन पर कब्जा करने को लेकर जेसीबी से मकान गिराने के मामले में आरोपित जदयू नेता सह प्रॉपर्टी डीलर अजय सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर जिला जज हरेंद्र नाथ तिवारी ने सुनवाई के बाद 5 मई 2017 तक नगर पुलिस से केस डायरी की मांग करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

अजय सिंह ने जिला जज की अदालत में 24 अप्रैल 2017 को अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया था. इस पर जिला जज ने 26 अप्रैल को सुनवाई के बाद नगर पुलिस से केस डायरी मांगते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. इधर, इसी मामले में जेल में बंद अजय सिंह के भाई चंद्र किशोर सिंह की ओर
से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रभारी सीजेएम पीके श्रीनेत्र ने बुधवार को उन्हें जमानत दे दी.
बालूघाट निवासी महिला किरण देवी ने अजय सिंह और उसके भतीजे संजीव सिंह के अलावा 100 अज्ञात लोगों पर जेसीबी लेकर मकान गिराने का आरोप लगा कर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसके बाद पुलिस सभी आरोपितों के गिरफ्तारी को छापेमारी कर रही थी. इस दौरान पुलिस ने चंद्र किशोर सिंह को गिरफ्तार किया था. वहीं संजीव सिंह ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था.
बालूघाट में जेसीबी से मकान तोड़ने का मामला
जिला जज ने पुलिस से केस डायरी मांगते हुए दिया आदेश
जेल में बंद चंद्रकिशोर
को मिली जमानत
अजय सिंह, संजीव सिंह समेत सौ पर दर्ज है केस

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