मनियारी थानाध्यक्ष और दस पुलिस कर्मियों पर दर्ज होगी प्राथमिकी

मजफ्फरपुर : अधिवक्ता प्रवीण कुमार सिंह द्वारा दर्ज कराये गये मामले मे न्यायिक दंडाधिकारी नयन कुमार ने सुनवाई करते हुए मनियारी थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. सदर थाना क्षेत्र के अतरदह निवासी अधिवक्ता प्रवीण कुमार ने मारपीट को लेकर परिवाद सीजेएम की अदालत में दर्ज कराया था, जिसमें मनियारी थानाध्यक्ष अमित […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 29, 2017 5:48 AM

मजफ्फरपुर : अधिवक्ता प्रवीण कुमार सिंह द्वारा दर्ज कराये गये मामले मे न्यायिक दंडाधिकारी नयन कुमार ने सुनवाई करते हुए मनियारी थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है.

सदर थाना क्षेत्र के अतरदह निवासी अधिवक्ता प्रवीण कुमार ने मारपीट को लेकर परिवाद सीजेएम की अदालत में दर्ज कराया था, जिसमें मनियारी थानाध्यक्ष अमित कुमार, सहायक अवर निरीक्षक उदय कुमार व एसटीफ के आठ दस जवान को आरोपित बनाया था. जिसके बाद सीजेएम ने मामले को सुनवाई के लिए न्यायिक दंडाधिकारी नयन कुमार की अदालत में भेजा था.
जिसके बाद न्यायालय ने परिवाद पत्र के आधार पर मनियारी थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. परिवादी अधिवक्ता प्रवीण कुमार ने आरोप लगाया था कि 14 अप्रैल, 2017 की शाम अपने मोटर साईकल से हाजीपुर से अपने अतरदह स्थित आवास पर लौट रहे थे. जब मनियारी थाने गेट के पास पहुंचे, तो मनियारी पुलिस ने रूकने का इशारा किया.
जिस पर मैं अपनी गाड़ी रोक दी. वहीं पुलिस द्वारा परिचय पूछने पर अपना नाम पता एवं पेशा वकालत बताया. इतना सुनते ही आरोपी जमादार उदय कुमार मुझे गाली देते हुए वहां खड़े एसटीएफ जवानों को बोले कि देखते क्या हो मारो. इतना कहते ही खड़े पुलिस जवान गाली गलौज करते हुए बेंत से मेरे पैर पर मारने लगे. जब मैं पूछा कि मेरी गलती क्या है तो आरोपी जमादार उदय कुमार बोले कि तुम वकालत करता है, इसी का ईलाज है. जिसके बाद मैं थानाध्यक्ष के सरकारी मोबाईल पर अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी. जिस पर मुझे बोले कि पता कर कारवाई करते हैं. लेकिन उन्होंने अपने स्तर से दोषी पुलिस कर्मियों पर कोई कारवाई नहीं की.

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