जिला आपूर्ति पदाधिकारी व एसडीओ पूर्वी समेत 29 पर निगरानी कोर्ट में मामला दर्ज
मुजफ्फरपुर : हथौड़ी थानाक्षेत्र के भदई गांव निवासी उमाशंकर सिंह ने ठगी धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत विशेष निगरानी न्यायालय में मामला दर्ज कराया है. इसमें जिला आपूर्ति पदाधिकारी हरिनारायण पासवान, एसडीओ पूर्वी सुनील कुमार, सहायक आपूर्ति पदाधिकारी पूर्वी सह आपूर्ति पदाधिकारी नगर अभयकांत मिश्र, प्रखंड अापूर्ति पदाधिकारी मीनापुर जयप्रकाश नारायण सहनी, प्रखंड आपूर्ति […]
मुजफ्फरपुर : हथौड़ी थानाक्षेत्र के भदई गांव निवासी उमाशंकर सिंह ने ठगी धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत विशेष निगरानी न्यायालय में मामला दर्ज कराया है. इसमें जिला आपूर्ति पदाधिकारी हरिनारायण पासवान, एसडीओ पूर्वी सुनील कुमार, सहायक आपूर्ति पदाधिकारी पूर्वी सह आपूर्ति पदाधिकारी नगर अभयकांत मिश्र,
प्रखंड अापूर्ति पदाधिकारी मीनापुर जयप्रकाश नारायण सहनी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बोचहां सह प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मुशहरी राजेश रंजन, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी साहेबगंज जीवन कुमार, बीडीओ सह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी कुढ़नी राजीव कुमार, सीओ सह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी कांटी दीपेंद्र कुमार, सीओ सह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मड़वन योगेंद्र प्रसाद, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मोतीपुर राम बाबू, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पारू गणेश कुमार, बीडीओ सह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बंदरा विजय कुमार, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सरैया राम प्रसाद साह, सीओ सह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी औराई रामजी राय, सहायक गोदाम प्रबंधक पारू रजनीश
सिंह, सहायक गोदाम प्रबंधक गायघाट सह प्रभारी गोदाम प्रबंधक बोचहां कुमार भास्कर, गोदाम प्रबंधक मुरौल व प्रभारी गोदाम प्रबंधक सकरा अमित कुमार, सहायक गोदाम प्रबंधक कटरा जितेंद्र कुमार, गोदाम प्रबंधक सरैया सह प्रभारी गोदाम प्रबंधक मड़वन कुमार गौरव, गोदाम प्रबंधक मुशहरी मंजीत खान, सहायक गोदाम प्रबंधक बंदरा गिरधारी प्रसाद, सहायक गोदाम प्रबंधक मोतीपुर सह प्रभारी गोदाम प्रबंधक साहेबगंज पंकज कुमार, सहायक गोदाम प्रबंधक औराई रघुवंश प्रसाद, सहायक गोदाम प्रबंधक कुढ़नी विजय कुमार, सहायक गोदाम प्रबंधक कांटी राहुल सिंह, सहायक गोदाम प्रबंधक गायघाट कुमार भास्कर, सहायक गोदाम प्रबंधक सकरा अमित कुमार, प्रबंधक बिहार राज्य खाद्य निगम मुजफ्फरपुर रामबालक प्रसाद एवं सहायक गोदाम प्रबंधक मीनापुर को आरोपित बनाया है. न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए 18 मई की तिथि निर्धारित की है. परिवादी उमाशंकर सिंह ने आरोप लगाया है कि बिहार सरकार के निर्देशानुसार आरोपित जिला आपूर्ति पदाधिकारी को जिले के पूर्वी अनुमंडल में