किशोरी को बेचने के आरोपित को तीन वर्ष की सजा
मुजफ्फरपुर : लड़की को बेचने मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे-2 प्रभाकर मिश्रा ने आरोपित को दोषी पाते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दो महीने की अतिरिक्त सजा सुनायी है.
मुजफ्फरपुर : लड़की को बेचने मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे-2 प्रभाकर मिश्रा ने आरोपित को दोषी पाते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दो महीने की अतिरिक्त सजा सुनायी है.