शहाबुद्दीन आठ दिनों की सीबीआई रिमांड पर
मुजफ्फरपुर : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट ने मोहम्मद शहाबुद्दीन को आठ दिनों की सीबीआई रिमांड पर लेने का आदेश दिया. गौरतलब है कि सीबीआई ने मोहम्मद शहाबुद्दीन दस दिनों की रिमांड पर लेने के लिए अदालत में पिटीशन दिया था, जिसके आलोक में सीबीआई कोर्ट ने यह आदेश दिया है. बताते चलें […]
मुजफ्फरपुर : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट ने मोहम्मद शहाबुद्दीन को आठ दिनों की सीबीआई रिमांड पर लेने का आदेश दिया.
गौरतलब है कि सीबीआई ने मोहम्मद शहाबुद्दीन दस दिनों की रिमांड पर लेने के लिए अदालत में पिटीशन दिया था, जिसके आलोक में सीबीआई कोर्ट ने यह आदेश दिया है.
बताते चलें कि इससे पूर्व पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में विशेष सीबीआई कोर्ट ने मोहम्मद शहाबुद्दीन को दसवां अभियुक्त बनाया था. सीबीआई के वकील शरद सिन्हा के मुताबिक राजदेव हत्याकांड से संबंधित एफआइआर आरसी / एस / 2016 में बिहार पुलिस द्वारा छह अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है. साथ ही एक अभियुक्त के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया है.
पत्रकार हत्या मामले में सीबीआई ने शहाबुद्दीन को आरोपी बनाया, नौ जून को अदालत में पेशी
उन्होंने कहा कि इस मामले में दो अभियुक्त मो. जावेद और मो. कैफ जमानत पर हैं और दसवें अभियुक्त डॉ मोहम्मद शहाबुद्दीन, पूर्व सांसद को अभियुक्त बनाया गया है.
सीबीआई के अधिवक्ता ने कहा कि शुक्रवार को उन्हें वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये तिहाड़ जेल से मुजफ्फरपुर की विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया. सुनवाई के बाद कोर्ट ने पेशी की अगली तारीख 09 जून 2017 को तय की है.
ज्ञात हो कि गत वर्ष 13 मई 2016 को सीवान में एक दैनिक अखबार के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या कर दी गयी थी. उस मामले में शहाबुद्दीन से जुड़े शार्प शूटर के अलावा शहाबुद्दीन पर भी मुकदमा चल रहा है.