Muzaffarpur News : बिंदा लाल गुप्ता आत्मदाह मामले में आरोपी नंदलाल राम के अग्रिम जमानत पर सुनवाई .

Muzaffarpur News : एडीजे 11 अंकुर गुप्ता ने की सुनवाई

By Prabhat Khabar News Desk | August 24, 2024 1:33 AM

Muzaffarpur News : बिंदा लाल गुप्ता आत्मदाह मामले मे आरोपी रहे कांटी थाना क्षेत्र के कांटी कस्बा निवासी नंदलाल राम की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत पर एडीजे -11 अंकुर गुप्ता ने सुनवाई करते हुए पूर्व मे अन्य आरोपियों को खारिज अग्रिम जमानत से संबंधित संचिका की मांग करते हुए मामले को सुनवाई पर रखा है पूर्व मे उसी मामले मे आरोपी रहे इंद्रदेव राम उर्फ पप्पू राम,संजय राम एवं उनके पुत्र विशाल कुमार की ओर से दाखिल दो अलग अलग अग्रिम जमानत पर एडीजे- 11 अंकुर गुप्ता ने सुनवाई करते हुए जमानत आवेदन खारिज किया था.

Muzaffarpur News : एडीजे -11 अंकुर गुप्ता ने जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया

कांटी के बिंदा लाल गुप्ता ने कलेक्ट्रेट ने बीते चार जुलाई को पेट्रोल छिड़क कर शरीर में आग लगा ली थी. एसकेएसमीएच में इलाज के दौरान भी बिंदा लाल गुप्ता ने अपना बयान दर्ज कराया था. हालांकि नगर थाने में बिंदा लाल की पत्नी किशोरी देवी के आवेदन के आधार पर नगर थाने में बीते 7 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इसमें बिंदा लाल गुप्ता की पत्नी के बयान पर कांटी कस्बा निवासी संजय राम, पप्पू राम और दोनों के पुत्र को नामजद आरोपी बनाया गया था.

इसमें पप्पू राम, संजय राम और विशाल राम ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी. तीनों की अग्रिम जमानत अर्जी बीते 27 जुलाई को जिला जज के न्यायालय में दाखिल की गयी थी. जिस पर सुनवाई चल रही थी जिसपर जिला जज ने सुनवाई करते हुए अग्रिम जमानत को सुनवाई हेतु एडीजे -11 के न्यायालय मे भेजा था जिसपर आज एडीजे -11 अंकुर गुप्ता ने जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया .

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