जेल में बंद गोविंद के ड्राइवर की जमानत अर्जी पर एडीजे-2 करेंगे सुनवाई

जेल में बंद गोविंद के ड्राइवर की जमानत अर्जी पर एडीजे-2 करेंगे सुनवाई

By Prabhat Khabar News Desk | November 21, 2024 9:26 PM

-निचली अदालत ने 11 नवंबर को नितेश की जमानत कर दी थी खारिज

मुजफ्फरपुर.

जेल में बंद कुख्यात गोविंद के चालक की नियमित जमानत पर प्रभारी जिला जज ने सुनवाई की. उन्होंने जमानत आवेदन को एडीजे -2 में स्थानांतरित करते हुए 23 नवंबर की तिथि निर्धारित की. द्वारिका नगर में गोविंद के साथ गिरफ्तार, शिवहर के तरियानी थाना के जगदीशपुर कोठिया निवासी, चालक नीतीश की ओर से उनके अधिवक्ता मुकेश कुमार ने आवेदन जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में 19 नवंबर को दाखिल किया था. अर्जी पर 11 नवंबर को न्यायिक दंडाधिकारी ने सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया था. बचाव पक्ष के वकील ने जब्त प्रतिबंधित हथियार को लेकर लगायी गयी धारा पर भी सवाल उठाया. उनकी दलील थी कि लगायी गयी धारा हथियार निर्माण व व्यापार से जुड़ी हुई है. अर्जी में बताया था कि नीतीश कुमार कार चालक है. उसे ऑनलाइन बुक कराया गया था. सवार व्यक्ति के पास से जब्त हथियार से उसका कोई लेना-देना नहीं है. मुशहरी थाने की पुलिस ने गोविंद को बीते 25 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था.उसके पास से सीजेड पिस्टल एवं दो अलग-अलग मैग्जीन समेत 74 गोलियां जब्त की थीं.

पूर्व मेयर समीर हत्याकांड में नहीं हुई गवाही

-जिला जज की अदालत में हो रही है सुनवाई- अब 26 नवम्बर को होगी सुनवाई

मुजफ्फरपुर.

पूर्व मेयर समीर हत्याकांड में गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी. गवाह तो पहुंचा, लेकिन प्रभारी जिला जज के रहने के कारण गवाही नहीं हो सकी. जिसके बाद न्यायालय ने गवाही के लिए 26 नवम्बर की अगली तिथि निर्धारित की है. इस कांड में पहली गवाही 20 सितंबर को हुई थी. शहर के कल्याणी निवासी शंकर प्रसाद गुप्ता ने अपनी गवाही दी. जिसमें उसने हत्याकांड से जुड़ी किसी तरह की जानकारी होने से इनकार कर दिया था. बता दें कि 23 सितंबर 2018 की शाम पूर्व मेयर समीर कुमार अपने कार से चालक राेहित कुमार के साथ अखाड़ाघाट स्थित अपने होटल से घर लौट रहे थे . इस दाैरान चंदवारा के नवाब रोड में पूर्व मेयर समीर कुमार की कार पर बाइक सवार अपराधी ने अत्याधुनिक हथियार से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. जिसमे पूर्व मेयर व उनके चालक की माैके पर ही माैत हाे गयी थी.

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