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बालिका गृह कांड में सजा काट रही मधु को बेटी की शादी में शामिल होने के लिए मिला पेरौल

बालिका गृह कांड में सजा काट रही और स्वधार गृह कांड की आरोपित शाइस्ता प्रवीण उर्फ मधु को उसकी बेटी की शादी में भाग लेने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने नौ दिनों के पेरौल की स्वीकृति दी है.

22 अप्रैल को है शाइस्ता प्रवीण उर्फ मधु की बेटी की शादी .

संवाददाता, मुजफ्फरपुर

बालिका गृह कांड में सजा काट रही और स्वधार गृह कांड की आरोपित शाइस्ता प्रवीण उर्फ मधु को उसकी बेटी की शादी में भाग लेने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने नौ दिनों के पेरौल की स्वीकृति दी है. यह अवधि 16 अप्रैल से 24 अप्रैल तक है. वहीं 25 अप्रैल को उसे तिहाड़ जेल पहुंच कर हाजिर होना होगा .इधर स्वाधार गृह मामले में भी मधु की ओर से दाखिल जमानत पर मंगलवार को उनके अधिवक्ता ने बहस की. जहां दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष एससी/एसटी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है . वही इसी मामले को लेकर ब्रजेश ठाकुर के विरुद्ध चल रहे ट्रायल में गवाह नहीं आया.कोर्ट ने डेट लाइन निर्धारित करते हुए कहा था कि लगातार तीन तिथियों में गवाह नहीं आता है तो हम साक्ष्यबंद कर देंगे .अब गवाही के लिए कोर्ट ने 22 अप्रैल की अगली तिथि निर्धारित की है.बता दें कि ब्रजेश ठाकुर की निजी संस्था सेवा संकल्प एवं विकास समिति से बालिका गृह और स्वाधार गृह का संचालन हो रहा था. बालिका गृह कांड के खुलासे के बाद प्रशासनिक टीम स्वाधार गृह का हाल जानने पहुंची थी.उसमें ताला लगा था.जिसके बाद अधिकारियों को वहां रह रहीं 11 महिलाएं और उनके चार बच्चों की चिंता हुई.तलाशी के बाद भी महिलाएं और बच्चे नहीं मिले. 30 जुलाई 2018को महिला थाने में अपहरण के आरोप में एफआइआर की गयी थी.

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