भाजपा नेत्री के पति की जमानत अर्जी खारिज, ठगी का आरोप
भाजपा नेत्री के पति की जमानत अर्जी खारिज, ठगी का आरोप
संवाददाता, मुजफ्फरपुर
इंटेलीजेंस ब्यूरो, सीआईडी और राष्ट्रीय मानवाधिकार में नौकरी के नौकरी के नाम पर ठगी व फर्जीवाड़े के मास्टर माइंड भाजपा नेत्री के पति प्रकाश मोहन मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है. उसे औराई पुलिस ने बीते 14 दिसंबर को धरहरवा गांव से गिरफ्तार किया था. प्रकाश की ओर से वकील ने न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी. आरोप है कि मंत्रालय से लेकर अधिकारियों में गहरी पैठ का हवाला देकर औराई के अलग-अलग गांव के आधा दर्जन युवकों से 12 लाख रुपये की ठगी की गई है. प्रकाश ने ऑनलाइन ऐप, बैंक खाता और कैश रुपये लिए. ना केवल नौकरी के नाम पर ठगी की बल्कि 50 हजार रुपये में फर्जी आर्म्स लाइसेंस तक बनाकर दे दिया. बीते 17 अगस्त को उसके खिलाफ औराई थाने में सरहचिया गांव के विपिन कुमार ने एफआईआर दर्ज कराई थी. जांच में मामला सत्य पाए जाने के बाद औराई थाने की पुलिस को आरोपित प्रकाश मोहन मिश्रा को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है