-एडीजे -20 के कोर्ट में चल रही है सुनवाई मुजफ्फरपुर. आयकर की छापेमारी में निजी स्कूल से हथियार मिलने के मामले में नामजद आरोपित वार्ड 41 की पूर्व पार्षद विजय झा की अग्रिम जमानत अर्जी पर शुक्रवार को एडीजे -20 के न्यायालय में सुनवाई होनी थी. लेकिन अधिवक्ताओं द्वारा 9:30 से न्यायिक कार्यों से अलग रहने के कारण जमानत पर सुनवाई नहीं हो सकी. जिसके बाद न्यायालय ने जमानत पर सुनवाई के लिए 25 जून की अगली तिथि निर्धारित की है. निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद जेल में बंद पूर्व पार्षद विजय झा की ओर से उनके अधिवक्ता ने 19 जून को जिला जज की अदालत मे नियमित जमानत आवेदन :-918/ 2024 दाखिल किया था. जिसपर जिला जज मनोज कुमार सिंह ने 21 जून को सुनवाई करते हुए जमानत आवेदन को सुनवाई के लिए एडीजे -20 के न्यायालय में स्थानांतरित किया था जिस पर आज सुनवाई के लिए पूर्व से तिथि निर्धारित थी. बता दें कि आयकर विभाग की विशेष टीम ने पूर्व वार्ड पार्षद विजय झा व उसकी पत्नी सीमा झा के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी. अवैध संपत्ति की तलाश में की गई इस छापेमारी के दौरान जब आयकर टीम कोठिया स्थित निजी स्कूल में पहुंची तो वहां हथियार मिले. स्कूल के कार्यालय में अलमारी में बंद करके तीन कट्टा, एक रिवॉल्वर और एक पिस्टल रखे गए थे. आयकर टीम की सूचना पर मामले में मुशहरी थाने पहुंची और हथियार को जब्त कर लिया था. साथ ही मौके पर मौजूद स्कूल के उप प्राचार्य आदर्श प्रियदर्शी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. इस मामले में पुलिस ने स्कूल के निदेशक पूर्व वार्ड पार्षद विजय झा, पत्नी सीमा झा व स्कूल के प्राचार्य अविनाश कुमार को भी नामजद आरोपी बनाया गया था. इसमें गिरफ्तारी से बचने के लिए वार्ड पार्षद की ओर से न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई है.
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