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हेडमास्टर से घूस लेते धराये बीइइओ को मिली चार साल की सजा

BEIO got four years' punishment

By Prabhat Khabar News Desk | May 7, 2024 11:43 PM

संवाददाता,मुजफ्फरपुर

स्टेशन रोड स्थित जिला परिषद मार्केट में एक ढाबा के पास 14 साल पहले हेडमास्टर से तीन हजार रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुए गायघाट के तत्कालीन शिक्षा प्रसार अधिकारी रुद्र नारायण राम को चार साल कैद व 20 हजार जुर्माने की सजा सुनायी गयी है. विशेष निगरानी न्यायाधीश ने सजा के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. रुद्र नारायण राम मूल रूप से पूर्वी चंपारण के पलनवा थाना के लखनौता लौकरिया गांव का निवासी है. सजा के समय उसके परिजन भी न्यायालय में मौजूद थे. विशेष लोक अभियोजक कृष्णदेव साह ने बताया कि सात गवाहों का बयान और अन्य साक्ष्य सजा का मूल आधार बना.

विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि गायघाट के शिवदाहापट्टी लोमा के तत्कालीन हेडमास्टर राकेश कुमार सिंह ने निगरानी थाना पटना के थाना अध्यक्ष को छह मई 2010 को आवेदन दिया था. जिसमें उन्होंने शिकायत की थी कि प्रखंड शिक्षा प्रसार अधिकारी (बीइइओ) रुद्र नारायण राम मद्याह्न भोजन योजना मद से हर माह तीन हजार रुपए घूस मांग रहे है. हेडमास्टर की इस शिकायत का सत्यापन किया गया. जिसमें घूस मांगे जाने की पुष्टि हुई. इसके बाद 13 मई 2010 को डीएसपी महाराजा कनिष्क के नेतृत्व में टीम बनायी गयी. स्टेशन रोड में जिला परिषद मार्केट परिसर स्थित एक ढाबा के बाहर आरोपित निगरानी टीम ने रंगेहाथ दबोच लिया. मामले में एफआइआर के आधार पर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया. जांच के बाद निगरानी के तत्कालीन इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने आरोपित रुद्र नारायण राम के खिलाफ छह जुलाई 2010 को चार्जशीट दाखिल की थी.

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