Bihar Land News: भूमि सर्वेक्षण 2024 पर सरकार का बड़ा फैसला, सभी जिलाधिकारियों को दिया गया निर्देश

Bihar Land News: भूमि सर्वेक्षण 2024 में डिजिटाइज्ड जमाबंदी में त्रुटी में सुधार के लिए ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया को जारी रखने का निर्देश दिया गया है. इसको लेकर सभी जिले के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है. पढ़ें पूरी खबर…

By Aniket Kumar | January 20, 2025 10:02 PM

Bihar Land News: बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण 2024 में डिजिटाइज्ड जमाबंदी में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिले के जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे जमाबंदी में त्रुटियों के निवारण के लिए ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया को जारी रखें. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की इस पहल से जनता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

ऑफलाइन आवेदन से जमाबंदी में सुधार कर सकते हैं 

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इस बात की जानकारी दी कि प्रमंडलीय आयुक्तों और सभी जिलों के लिए जिलाधिकारियों को जमाबंदी में सुधार के लिए ऑफलाइन आवेदन जारी रखने का निर्देश दिया गया है. विभाग ने परिमार्जन प्लस पोर्टल पर ऑनलाइन विकल्प उपलब्ध न होने तक यह सुविधा जारी रखने की योजना बनाई है. मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने इसको लेकर कहा कि इस प्रक्रिया के तहत जमीन मालिक ऑफलाइन आवेदन के माध्यम से अपनी जमाबंदी में सुधार करवा सकते हैं.

बिहार का ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें

नई जमाबंदी में सुधार और प्रविष्टि की प्रक्रिया

डिजिटाइजेशन के दौरान अगर किसी जमाबंदी की प्रविष्टि गलती से किसी अन्य मौजे में हो गई है, तो अंचलाधिकारी खुद या आवेदन मिलने के बाद सही मौजा दर्ज करेंगे. अगर दो या दो से अधिक मौजों की जमाबंदी एक ही मौजा में दर्ज की गई है, तो इसे सुधारने के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी. भू-अर्जन के मामले में ऑफलाइन एलपीसी निर्गत करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है. विभाग के निदेशक ने इस आदेश के तहत सभी समाहर्ताओं को सूचित किया है कि अंचल स्तर से ऑफलाइन एलपीसी निर्गत करने की प्रक्रिया जारी रहे.

ALSO READ: Bihar News: चुनावी साल में बिहार को मिल सकता है बड़ा तोहफा! नीतीश सरकार ने केंद्र को लिखा 32 पन्नों का पत्र

ALSO READ: Muzaffarpur News: जिले में 76 हजार घरों के बिजली कनेक्शन पर लटकी तलवार, रिचार्ज नहीं करा रहे हैं तो पढ़ें यह खबर

Next Article

Exit mobile version