Bihar Liquor Ban: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र में पकड़ी गई शराब की बड़ी खेप के मामले में विशेष उत्पाद न्यायालय-2 ने फैसला सुनाया है. न्यायाधीश मोहम्मद एनायत करीम ने उत्तर प्रदेश के शामली जिले के मामौर निवासी ट्रक चालक राजवीर सिंह को दोषी ठहराते हुए पांच साल की सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा दी है. राजवीर सिंह 12 अक्टूबर 2023 से न्यायिक हिरासत में है.
गुप्त सूचना पर पकड़ी गई थी शराब
मोतीपुर पुलिस ने इस मामले में 5 जनवरी को चार्जशीट दाखिल की थी। सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक (स्पेशल पीपी) सुनील कुमार और उत्पाद विभाग के अधिवक्ता रिजवान अहमद एजाज ने अदालत में पक्ष रखा. 11 अक्टूबर 2023 को मोतीपुर थाना क्षेत्र के एक ढाबे के पास गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ट्रक से 605 कार्टन विभिन्न ब्रांड की शराब बरामद की थी. जमादार प्रदीप कुमार राय के बयान पर आरोपी राजवीर सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई.
पुलिस ने मौके से ट्रक जब्त किया
पुलिस गश्त के दौरान उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि एनएच-28 स्थित एक ढाबे पर यूपी नंबर की ट्रक खड़ी है, जिसमें भारी मात्रा में शराब लदी है। पुलिस मौके पर पहुंची तो ट्रक के केबिन से एक व्यक्ति भागने की कोशिश करने लगा। उसे खदेड़कर पकड़ लिया गया।
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अंबाला से लायी गई थी खेप
पूछताछ में आरोपी राजवीर सिंह ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश के शामली जिले का निवासी है और ट्रक में कपड़ा लदा होने का दावा किया. लेकिन जांच के दौरान ट्रक से 605 कार्टन शराब बरामद हुई. उसने यह भी खुलासा किया कि शराब की यह खेप हरियाणा के अंबाला से लोड की गई थी और बिहार में तस्करी के लिए लाई गई थी.