मुजफ्फरपुर में प्रॉपर्टी टैक्स के साथ बढ़ गया यूजर चार्ज, जाने अब कितना लगेगा
Bihar News: मुजफ्फरपुर के शहरी क्षेत्र के गैरआवासीय (व्यावसायिक) भवनों का प्रॉपर्टी टैक्स डेढ़ से तीन गुना बढ़ने के बाद कमर्शियल भवनों की यूजर चार्ज की राशि में भी वृद्धि हो गयी है.
Bihar News: मुजफ्फरपुर के शहरी क्षेत्र के गैरआवासीय (व्यावसायिक) भवनों का प्रॉपर्टी टैक्स डेढ़ से तीन गुना बढ़ने के बाद कमर्शियल भवनों की यूजर चार्ज की राशि में भी वृद्धि हो गयी है. आवासीय के साथ कमर्शियल भवनों का उपयोग करने वाले लोगों के ऊपर टैक्स का बोझ काफी बढ़ गया है.
नगर निगम वित्तीय वर्ष 2023-24 से बढ़े दर पर पानी व सफाई के बदले लगने वाले यूजर चार्ज की राशि के साथ प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली कर रहा है. इससे नगर निगम का इंटरनल सोर्स (आंतरिक स्रोत) तो मजबूत हो गया है. लेकिन, शहरवासी टैक्स के बोझ से दब गये हैं. उनकी जेब काफी ढीली हो रही है.
इतना टैक्स लगेगा
व्यावसायिक भवनों का मालिकाना हक रखने वाले बड़ी संख्या में ऐसे लोग है, जिन्हें प्रॉपर्टी टैक्स से ज्यादा यूजर चार्ज की राशि जमा करना पड़ रहा है. कारण कि जिस भवन का प्रॉपर्टी टैक्स 3000 रुपये सालाना है. उस भवन में अगर तीन दुकान है, तब सफाई के बदलने एक दुकान को हर महीने 100 रुपये के हिसाब से यानी तीनों दुकान को मिलाकर साल में 3600 रुपये एवं पानी के बदले 1440 रुपये का सालाना यूजर चार्ज देना पड़ रहा है. मतलब 3000 प्रॉपर्टी टैक्स के साथ 5040 रुपये का यूजर चार्ज देना पड़ रहा है. जबकि, दुकानों में पानी की सप्लाई भी निगम की तरफ से नहीं की जा रही है.
कमर्शियल भवनों के उपयोग करने पर टैक्स
इस कारण रोजाना तहसीलदार सहित निगम के काउंटर पर बैठने वाले कर्मियों को पब्लिक के आक्रोश का सामना करना पड़ता है. टैक्स जमा करने पहुंच रहे लोग इसकी शिकायत लेकर अधिकारियों के पास भी खूब पहुंच रहे हैं. टैक्स का बोझ जिले के सिर्फ नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों के ऊपर ही नहीं बढ़ा है. बल्कि, जिले के तीन नगर परिषद कांटी, साहेबगंज, मोतीपुर के अलावा सात नगर पंचायत सकरा, मुरौल, कुढ़नी के तुर्की, माधोपुर सुस्ता, सरैया, मीनापुर, बरूराज के लोगों को भी कमर्शियल भवनों के उपयोग करने पर काफी ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है.
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होटल, विवाह भवन, क्लब, जिमनेजियम को लग रहा तीन गुना टैक्स
सबसे ज्यादा तीन गुणा प्रॉपर्टी टैक्स की बढ़ोतरी शहरी क्षेत्र में होटल, बार, हेल्थ क्लब, जिमनेजियम, क्लब, विवाह-हॉल, वाणिज्यिक कार्यालय, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियों के कार्यालय, बैंक, निजी अस्पताल एवं नर्सिंग होम पर हुआ है. हालांकि, सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रकृति के स्थल, केंद्र एवं संस्थाएं को प्रॉपर्टी टैक्स देने से पूर्व की तरह ही छूट रहेगा. निजी स्कूल, कोचिंग, कॉलेज एवं छात्रावास के संचालकों को बढ़ोतरी के बाद पहले से दे रहे टैक्स का डेढ़ गुना देना पड़ेगा. उद्योग, कार्यशाला, वेयर हाउस, गोदाम के अलावा राज्य व केंद्र सरकार के वैसे सभी प्रतिष्ठान और उपक्रम जो वाणिज्यिक, व्यवसायिक एवं वित्तीय गतिविधियों में संलग्न है. ऐसे भवनों का प्रॉपर्टी टैक्स को बढ़ाकर सरकार ने दो गुना कर दिया है.