Bihar Teacher Salary: त्योहारी सीजन में बिहार के शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा अपडेट आया है. मुजफ्फरपुर जिले के 486 स्कूलों के 589 शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाई है, जिस वजह से उनकी सैलरी रोक दी गई है. समीक्षा के बाद शिक्षा विभाग ने यह कार्रवाई की है. समीक्षा में यह बात पता चली कि नियम के मुताबिक शिक्षक ई-शिक्षाकोष पोर्टल (E Shikshakosh Portal) पर अपनी हाजिरी दर्ज नहीं करा रहे हैं. जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) अजय कुमार सिंह ने सभी 589 शिक्षकों से जवाब मांगा है और कहा है कि 1 अक्टूबर से वेतन का भुगतान केवल ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर दर्ज हाजिरी के आधार पर ही होगा.
क्या कर रहे शिक्षक
जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) अजय कुमार सिंह ने इस मामले में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को जिम्मेदार ठहराया है. अजय कुमार सिंह ने कहा कि जब शिक्षा विभाग के अधिकारी समीक्षा कर रहे थे तब उन्होंने पाया गया कि 486 विद्यालयों के 589 शिक्षक-प्रधानाध्यापक द्वारा अबतक ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर हाजिरी दर्ज नहीं लगाई जा रही है.
डीईओ अजय कुमार सिंह ने सख्त लहजे में बताया कि एक अक्टूबर से सभी शिक्षकों के वेतन का भुगतान ई-शिक्षाकोष पर दर्ज हाजिरी के आधार पर किया जाना है. अगर कोई शिक्षक तय नियमों का पालन नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में शिक्षकों के वेतन से कटौती होगी और उसके लिए संबंधित शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक पर जिम्मेदारी तय की जाएगी.
स्कूल परिसर में बनानी है हाजिरी
डीईओ ने बताया कि स्कूल परिसर में हाजिरी बनानी है. अगर स्कूल के किसी विभागीय काम से बाहर है, तो उक्त काम को दर्ज करना है. इस दौरान मोबाइल से ही फोटो खींचकर अपलोड करना है. कोई शिक्षक अपने मोबाइल से हाजिरी बना लेंगे, तो दोबारा हाजिरी प्रधानाध्यापक द्वारा दर्ज नहीं की जा सकेगी. स्कूल की अवधि की समाप्ति के उपरांत प्रधान शिक्षक द्वारा संबंधित शिक्षक के स्कूल से प्रस्थान करने के क्रम में समय का उल्लेख किया जायेगा. प्रधान शिक्षक के द्वारा शिक्षकों के अवकाश को ऐप पर ही दर्ज किया जायेगा.
स्वीकृत अवकाश ही ऐप पर होगा प्रविष्ट
डीईओ ने बताया कि स्कूल के प्रधान केवल लिखित आवेदन के आधार पर स्वीकृत अवकाश ही ऐप पर प्रविष्ट करेंगे. किसी विशेष परिस्थिति में किसी प्रधानाध्यापक/शिक्षक द्वारा समय से अवकाश के लिए आवेदन नहीं किया जा सका है, तो सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के बाद अवकाश की प्रविष्ठी की जायेगी. ऐसी स्थिति में प्रधानाध्यापक/शिक्षक विशेष द्वारा अवकाश के उपभोग के उपरांत दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के बाद ही अवकाश की प्रविष्ठी की जायेगी.
यदि कोई शिक्षक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया जाता है, तो उस तिथि की अनुपस्थिति को आकस्मिक एवं अन्य अनुमान्य अवकाश से सामंजित किया जायेगा. उन्होंने बताया कि सर्वर डाउन, नेटवर्क की समस्या या कोई अन्य तकनीकी समस्या के कारण हाजिरी दर्ज नहीं कर पा रहे है, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक द्वारा भौतिक रूप से उपस्थिति पंजी में दर्ज उपस्थिति के आधार पर वेतन का भुगतान किया जायेगा.
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