स्वाधार गृह कांड में तिहाड़ जेल से ब्रजेश ठाकुर और कृष्णा की पेशी, अब नौ को फैसला
स्वाधार गृह कांड में तिहाड़ जेल से ब्रजेश ठाकुर और कृष्णा की पेशी, अब नौ को फैसला
कड़ी सुरक्षा के बीच ब्रजेश ठाकुर की कोर्ट में हुई पेशी
बालिका गृह कांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है ब्रजेश
स्वधार गृह मामले में सोमवार को तिहाड़ जेल से ब्रजेश ठाकुर और कृष्णा की पेशी विशेष एससीएसटी कोर्ट में भारी पुलिस सुरक्षा के बीच करायी गयी. पहले से इस कांड में फैसले के लिए सोमवार की तिथि निर्धारित थी. हालांकि तिहाड़ जेल में बंद मधु उर्फ शाइस्ता प्रवीण की पेशी नहीं करायी जा सकी. इसके बाद प्रभारी न्यायाधीश ने निर्णय पर सुनवाई के लिए 9 दिसंबर की अगली तिथि निर्धारित की है. कोर्ट में पेशी के बाद ब्रजेश ठाकुर और कृष्णा को वापस दिल्ली के तिहाड़ जेल ले जाया गया. स्वाधार गृह से 11 महिलाएं और उनके चार बच्चों को गायब करने में आरोपित व बालिका गृह कांड में तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे ब्रजेश ठाकुर व अन्य के विरुद्ध चल रहे मामले में विशेष अनुसूचित जाति जन जाति कोर्ट के न्यायाधीश अजय कुमार मल्ल ने इस कांड में फैसले के लिए 25 नवंबर की तिथि पूर्व में निर्धारित की थी. स्वाधार गृह में ही आरोपित ब्रजेश ठाकुर की राजदार साइस्ता परवीन उर्फ मधु पर अलग से ट्रायल चल रहा है.मधु के ट्रायल में बहस पूरी हो चुकी है, दोनो का ट्रायल साथ-साथ चल रहा है. अब दोनों ट्रायल में 9 दिसम्बर को फैसला सुनाया जा सकता है.
यह था मामला समाज कल्याण विभाग ने ब्रजेश ठाकुर की एनजीओ सेवा संकल्प एवं विकास समिति को बालिकागृह के अलावा स्वाधार गृह भी संचालित करने के लिए दिया था. वर्ष 2018 में जब बालिकागृह कांड का खुलासा हुआ तो मुख्यालय के निर्देश पर जिला प्रशासन ने ब्रजेश की एनजीओ से संचालित अन्य संस्थानों का भी सत्यापन कराया.बाल संरक्षण इकाई के तत्कालीन सहायक निदेशक एवं पुलिस अधिकारियों ने जब स्वाधार गृह में सत्यापन के लिए पहुंचे तो उसमें ताला लगा था.कुछ दिनों पहले ही स्वाधार गृह का निरीक्षण हुआ था.तब उसमें 11 लावारिस महिलाएं और उनके चार बच्चे आवासित थे.प्रशासनिक टीम ने स्वाधारगृह में आवासित महिलाएं और उनके बच्चों की काफी तलाश की. लेकिन उनका कहीं कोई सुराग नहीं मिला.तब बाल संरक्षण इकाई के तत्कालीन सहायक निदेशक दिवेश शर्मा ने सभी महिलाएं और उनके बच्चों को गायब करने के आरोप में महिला थाने में एफआइआर दर्ज करायी थी.इसमें सेवा संकल्प एवं विकास समिति के अधिकारियों को आरोपित बनाया गया था.पुलिस की जांच में इसमें ब्रजेश ठाकुर, शाइस्ता प्रवीण समेत चार लोगों की संलिप्तता पायी गयी. जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है