थानेदार पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर भाजपा नेता के खिलाफ आरोप गठन
थानेदार पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर भाजपा नेता के खिलाफ आरोप गठन
मुजफ्फरपुर.
काजी मोहम्मदपुर के तत्कालीन थानेदार मो. सुजाउद्दीन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी लिखने वाले भाजपा नेता देवांशु किशोर पर गुरुवार को न्यायालय में आरोप गठन किया गया है. अब कोर्ट में उनके खिलाफ ट्रायल चलेगा. न्यायालय ने साक्ष्य के बिंदू पर सुनवाई के लिए 20 अगस्त की अगली तिथि तय की है. मो. सुजाउद्दीन अभी सहरसा में सिमरी बख्तियारपुर पुलिस अंचल के इंस्पेक्टर हैं. मामला चार साल पुराना है. माड़ीपुर में एनआरसी और सीएए के खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा था. उसी समय भाजपा नेता देवांशु किशोर ने सोशल मीडिया एकाउंट पर एक पोस्ट डाला था, जिसमें धारा 144 के बावजूद धरना प्रदर्शन को लेकर सवाल उठाया था. इसी पोस्ट में काजी मोहम्मदपुर थानेदार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गयी थी. देवांशु किशोर का यह पोस्ट व्हाट्सएप के विभिन्न ग्रुप पर भी वायरल हुआ था. इसके बाद नगर थाना के तत्कालीन अपर थानेदार रवि कुमार गुप्ता के आवेदन के आधार पर 17 मार्च, 2020 को मामले की एफआइआर दर्ज की गयी थी. अभी रवि कुमार गुप्ता काजी मोहम्मदपुर थाने में थानेदार हैं. उन्होंने एफआइआर में पोस्ट को भड़काऊ और विवादास्पद बताते हुए इससे साम्प्रदायिक भावना भड़काने के प्रयास का आरोप देवांशु किशोर पर लगाया है. एफआइआर के बाद भाजपा नेता ने छह मार्च 2020 को जमानत ली. कांड के आइओ सुनील पंडित ने मामले में 25 अगस्त 2023 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की. जिसके आधार पर कोर्ट में अब आरोप गठन किया गया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है