राहत की खबर: कमर्शियल भवनों का नियमित प्रॉपर्टी टैक्स जमा पर नहीं लगेगा जुर्माना
राहत की खबर जो लोग अपना नियमित टैक्स जमा कर रहे हैं. उन्हें, बढ़े दर पर टैक्स व एरियर की राशि जमा करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा
राहत की खबर: दुकान, ऑफिस, शो-रूम, अस्पताल, विवाह भवन, स्कूल व कॉलेजों सहित अन्य कमर्शियल भवनों का प्रॉपर्टी टैक्स में डेढ़ से तीन गुने की हुई वृद्धि के बाद टैक्स के बोझ से दबे लोगों को निगम प्रशासन ने बड़ी राहत दी है. जो लोग अपना नियमित टैक्स जमा कर रहे हैं. उन्हें, बढ़े दर पर टैक्स व एरियर की राशि जमा करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा.
नगर आयुक्त नवीन कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के सितंबर से इसे लागू किया गया है. तब तक बहुत सारे लोग अपना टैक्स पुराने दर पर जमा कर चुके थे. ऐसे लोगों को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के टैक्स के साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 का एरियर राशि जमा करना है. उन्हें एरियर राशि जमा करने पर कोई जुर्माना नहीं देना पड़ेगा. वहीं, जो लोग पुराने वित्तीय वर्ष में तय टैक्स की राशि जमा नहीं किये हैं और इस वित्तीय वर्ष में भी अब तक जमा नहीं किया गया है. वैसे लोगों को नगरपालिका एक्ट के अनुसार लगने वाला जुर्माना के साथ बकाया व करेंट ईयर का टैक्स जमा होगा.
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ट्रेड लाइसेंस लेने पर लग रहा जुर्माना
शहर के व्यापारी व दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस लेने पर उन्हें अभी 2000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ रहा है. दरअसल, ट्रेड लाइसेंस के लिए नगर निगम से तीन स्लैब तय है. छोटे दुकानदारों के लिए न्यूनतम 1000 रुपये सालाना के दर से ट्रेड लाइसेंस शुल्क जमा करना पड़ता है. इसके बाद 2000 और तीसरा स्लैब अधिकतम 2500 रुपये का तय है.
वर्तमान में 1000 रुपये जमा कर ट्रेड लाइसेंस लेने पर अप्रैल से जुलाई तक में 200 रुपये हर महीने के दर से 800 रुपये का जुर्माना यानी कुल 1800 रुपये जमा करना पड़ रहा है. वहीं, 2000 रुपये के ट्रेड लाइसेंस लेने पर 1600 रुपये का जुर्माना यानी कुल 3600 रुपये एवं 2500 रुपये के ट्रेड लाइसेंस लेने पर 2000 रुपये का जुर्माना यानी कुल 4500 रुपये जमा करना पड़ रहा है. वहीं, अगस्त व इसके बाद जो लोग ट्रेड लाइसेंस लेंगे. उन्हें ट्रेड लाइसेंस शुल्क के बराबर जुर्माना की राशि जमा करना पड़ेगा.